छत्तीसगढ़सारंगढ़

कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर 10 दुकानों और पान ठेलों पर चालानी कार्रवाई

बिलाईगढ़ के गिरसा और गोपालपुर क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं प्रचार-प्रसार को लेकर की गई कार्रवाई

कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर 10 दुकानों और पान ठेलों पर चालानी कार्रवाई

बिलाईगढ़ के गिरसा और गोपालपुर क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं प्रचार-प्रसार को लेकर की गई कार्रवाई

सारंगढ़–बिलाईगढ़, 21 सितंबर 2026। राज्य शासन, नियंत्रक एवं कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देशानुसार जिले में तंबाकू उत्पादों के उपयोग एवं बिक्री पर नियंत्रण तथा कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों के पालन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने बिलाईगढ़ तहसील के गिरसा एवं गोपालपुर क्षेत्र में संचालित पान ठेलों, गुमटियों, किराना दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट एवं चाय दुकानों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 10 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। संबंधित दुकानदारों से कुल 720 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रदर्शन एवं उपयोग से संबंधित निर्धारित प्रावधानों का पालन करने तथा नियमों का उल्लंघन नहीं करने की समझाइश भी दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि कोटपा अधिनियम का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों के सेवन और उनके दुष्प्रभावों से लोगों को बचाना तथा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन एवं इसके प्रचार-प्रसार को नियंत्रित करना है। जिले में अधिनियम के प्रावधानों के पालन को लेकर निरीक्षण एवं चालानी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

चालानी कार्रवाई के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन की औषधि निरीक्षक श्रीमती नीलिमा, स्वास्थ्य विभाग से श्रीमती सीमा कुशराम एवं आरक्षक श्री पटेल सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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