भटगॉवसारंगढ़

*कोटपा एक्ट का पालन करना विक्रेता और व्यवसायी के लिए अनिवार्य*

*कोटपा एक्ट का पालन करना विक्रेता और व्यवसायी के लिए अनिवार्य*

सारंगढ़ बिलाईगढ़,  जिले के कोटपा प्रवर्तन दल द्वारा कोटपा एक्ट के नियमों के उल्लंघन करने वालों, स्कूलों के 100 गज के दूरी पर स्थित किसी भी दुकान पर तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर कठोर कार्यवाही की जा रही है। तम्बाकू विक्रेताओ के ऊपर सार्वजनिक स्थल पर बिक्री, खुले में बिक्री, कोटपा एक्ट अनुरूप चेतावनी प्रदर्शित नही करने आदि कारणों से 200 रुपये की दर से चालान काट कर विक्रेताओं को चेतावनी दी जाती है।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा एक्ट 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना, तम्बाकू के क्रय-विक्रय व सेवन के साथ 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू क्रय-विक्रय एवं सेवन करना वर्जित है। तम्बाकू उत्पाद के विक्रेता और होटल व्यवसायियों को कोटपा एक्ट की धारा-5, 6 और 7 का ज्ञान होना और एक्ट का पालन करना नितांत जरूरी है। साथ ही साथ कोटपा एक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए और पालन करने वाले जुर्माना से बच सकते हैं। पान दुकान और होटल में लाइटर, माचिस, एसट्रे रखना वर्जित है। पान दुकान और होटल के सामने किस प्रकार का नियमतः विज्ञापन होना चाहिए आदि का विधिवत चस्पा करने से जुर्माना से बच सकते हैं।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!