*श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मदिरा शुष्क दिवस*
सारंगढ़, 3 सितंबर 2026/राज्य शासन ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु “शुष्क दिवस” घोषित किया है। शुष्क दिवस के दौरान, प्रदेश में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे- सी.एस.-2(घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.-1(घघ), एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल. 1(ख-अहाता), एफ.एल.1(ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल. 2क, एफ.एल. 3, 3क, 3ख, 3ग, 3घ, 3ङ, एफ.एल. 4, 4क, एफ.एल. 5, 5(क), एफ.एल. 6, 7, 8, 9, 9(क) एवं सी.एस.1, सी.एस.1-ख, सी.एस.1-खख, सी.एस.1-ग, एफ.एल. 10, भांग, भांगघोटा की फुटकर दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
इस “शुष्क दिवस” में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान, व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए। गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंटो, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी “शुष्क दिवस” में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न है। इस अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जावे। समस्त जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्ता एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। जांच दल द्वारा अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच कर दोषियों के विरूद्ध अपराध कायम कड़ाई से कार्यवाही किया जायेगा।

