
पुरगांव हायर सेकेंडरी स्कूल के दो व्याख्याता निलंबित,
छात्रा से अश्लील व्यवहार का मामले को गम्भीरता से लिया लोकशिक्षण संचालनालय ने
पुरगांव हायर सेकेंडरी स्कूल के दो व्याख्याता निलंबित, छात्रा से अश्लील व्यवहार का मामला
बिलाईगढ़ । शा. उच्च. मा. विद्यालय पुरगांव, विकास खंड बिलाईगढ़ में अध्ययनरत छात्रा के साथ आपत्ति जनक एवं अश्लील व्यवहार के मामले में दो व्याख्याताओं को निलंबित कर दिया गया है। संचालक लोक शिक्षण छग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 172/ 26 दि. 13 अक्टूबर 26 के अनुसार व्याख्याता श्री बृन्दा प्रसाद सुल्तान के विरुद्ध छात्रा के साथ अशिष्ट, अमर्यादित एवं अश्लील व्यवहार तथा व्याख्याता श्रीमती कविता बघेल द्वारा उक्त कृत्य में समर्थन करते हुए पीड़िता को धमकाने की शिकायत जिला बाल संरक्षण इकाई को प्राप्त हुई थी।
डीईओ सारंगढ द्वारा तीन सदस्यीय जांच दल गठित कर जांच कराई गई, जिसमें शिकायत की पुष्टि हुई। उक्त कृत्य को पदीय कर्तव्यों के विपरीत अनुशासन हीनता और नैतिक पतन मानते हुए छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन पर दोनों लोक सेवकों को छग सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा और उनका मुख्यालय डीईओ कार्यालय सारंगढ़ नियत किया गया है।



