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दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, पात्र दंपतियों को मिलेगा आर्थिक सहयोग

दिव्यांग दंपतियों को मिलेगा सम्मान और संबल, विवाह पर 1 लाख रुपये तक प्रोत्साहन राशि

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, पात्र दंपतियों को मिलेगा आर्थिक सहयोग

छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग दंपतियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पात्र हितग्राही विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत एक दिव्यांग और एक सामान्य व्यक्ति के विवाह पर 50 हजार रुपये, जबकि दोनों के दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह राशि पात्र दंपति को संयुक्त रूप से केवल एक बार दी जाती है।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
हितग्राही समाज कल्याण विभाग के विभागीय पोर्टल के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी JPG@PDF  प्रारूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

ये दस्तावेज जरूरी
आवेदन के लिए आयु प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र या विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, विवाह की वैधता संबंधी प्रमाण, ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार विलेख, मूल निवास प्रमाण-पत्र, वर-वधू का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं न्क्प्क् नंबर, आय प्रमाण-पत्र, वर-वधू की प्रमाणित संयुक्त फोटो तथा राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

योजना की प्रमुख पात्रता शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए दंपति में से कम से कम एक व्यक्ति का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। दोनों दिव्यांग अथवा कम से कम एक व्यक्ति की दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना आवश्यक है। योजना के लिए पुरुष का प्रथम विवाह होना चाहिए। विवाह के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विवाह प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा संपन्न होना आवश्यक है। दंपति में से कोई भी सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में नहीं होना चाहिए l

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