
कलेक्टर के निर्देश पर निजी स्कूलों की जांच में बड़ी कार्रवाई
शिकायत सही मिलने पर होली एंजेल्स स्कूल पर ₹1 लाख का अर्थदंड, एक सप्ताह में राशि जमा करने के निर्देश
कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) एवं जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा निजी विद्यालयों की मान्यता, आधारभूत सुविधाओं एवं विभागीय नियमों के अनुपालन की जांच की जा रही है। इसी अभियान के तहत प्राप्त एक शिकायत के आधार पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बिलाईगढ़ द्वारा होली एंजेल्स स्कूल, टुण्डरी की जांच की गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने विद्यालय प्रबंधन पर ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
जांच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि विद्यालय विभागीय मान्यता की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं कर रहा था। आदेश के अनुसार विद्यालय द्वारा मान्यता नवीनीकरण एवं अन्य आवश्यक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया, जो निजी विद्यालय संचालन संबंधी नियमों के विपरीत है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2012 के प्रावधानों के तहत विद्यालय प्रबंधन पर ₹1 लाख का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए निर्देश दिए गए हैं कि यह राशि एक सप्ताह के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर उसकी रसीद प्रस्तुत की जाए। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर प्रतिदिन ₹10,000 का अतिरिक्त विलंब अर्थदंड वसूला जाएगा।
जिले में निजी विद्यालयों की जांच एवं निरीक्षण की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों के हितों से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।


