गरियाबंदछत्तीसगढ़

कलेक्टर प्रभात मलिक ने बच्चों की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 31 मई 2023 तक जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगाया प्रतिबंध

गरियाबंद-/छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा 2023 के अनुसार विश्वविद्यालयीन परीक्षा 01 मार्च से 25 मई 2023 तक आयोजित की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग से परीक्षा एवं छात्र-छात्राओं के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला गरियाबंद में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित करना आवश्यक हो गया है। अतएव छात्र-छात्राओं के हित में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रभात मलिक द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 फरवरी 2023 से 31 मई 2023 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर जिला गरियाबंद क्षेत्रांतर्गत प्रतिबंधित किया गया है।


विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन देंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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