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जिला दंडाधिकारी डॉ कन्नौजे ने जुआरी समारु जांगड़े को किया जिलाबदर

‎सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला सहित पड़ोसी जिलों की सीमाओं में प्रवेश पर 1 वर्ष तक प्रतिबंध

जिला दंडाधिकारी डॉ कन्नौजे ने जुआरी समारु जांगड़े को किया जिलाबदर

‎सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला सहित पड़ोसी जिलों की सीमाओं में प्रवेश पर 1 वर्ष तक प्रतिबंध

‎सारंगढ़ बिलाईगढ़ : जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने 6 बार जुआ में पकड़े गए और दोषसिद्ध समारू जांगड़े, पिता हिरा जांगड़े निवासी ग्राम नगरदा, थाना बिलाईगढ़ को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 6 (ग) के तहत जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ एवं समीपवर्ती जिला रायगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार भाटापारा व महासमुंद की सीमाओं में 1 वर्ष की काल अवधि के लिए समारु जांगड़े को जिला बदर किया है। साथ ही न्यायालय ने पूर्व अनुमति प्राप्ति के बिना इन सभी जिलों की सीमाओं में निष्कासित अवधि तक किसी भी दशा में समारु जांगड़े के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।

‎स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस कड़े कदम की सराहना की है और आशा जताई है कि इससे जुआ के खिलाफ प्रभावी संदेश जाएगा तथा अपराधों में कमी आएगी।

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