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धान बिक्री के लिए किसान पंजीयन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर

रकबा जोड़ने या हटाने के लिए किसान आईडी का ही उपयोग करें, सीएससी का नहीं

धान बिक्री के लिए किसान पंजीयन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर

रकबा जोड़ने या हटाने के लिए किसान आईडी का ही उपयोग करें, सीएससी का नहीं

सारंगढ़ बिलाईगढ़ : धान बिक्री के लिए जिले के किसानों को एग्रीस्टेक पोर्टल में 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। रकबा जोड़ने या हटाने (संशोधन), त्रुटि सुधार कार्य किसान आईडी से ही करें, सीएससी आईडी प्रयोग नहीं करें। एग्रीस्टेक का हेल्पलाइन नंबर 18002331033 है। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी, अपने क्षेत्र के पटवारी या कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

किसान स्वयं कर सकते हैं एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन

किसान अपना पंजीयन एग्रीस्टेक पोर्टल में स्वयं कर सकता है। पंजीयन करने के लिए स्मार्ट फोन या कम्प्यूटर सेट, आधार नंबर लिंक मोबाईल, आधार कार्ड, भूमि का खसरा बी-1 की आवश्यकता होगी। कम्प्यूटर से पंजीयन करने के लिए वेबसाईट सीजी एफ आर डॉट एग्रिस्टेक डॉट जीओवी डॉट इन पर जाना होगा। मोबाईल से पंजीयन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से फॉर्मर रजिस्ट्री सीजी एप डाऊनलोड करना होगा।

साईट या एप पर जाकर पेज में नीचे क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पर जाये, अपना आधार नंबर बाक्स में भरें, आधार ओटीपी से आधार नंबर वेरीफाई करें, आपकी डिटेल अपने आप आ जायेगी, पेज में सबसे नीचे जाएं, मोबाईल नंबर भरें, ओटीपी से मोबाईल नंबर वेरीफाई करें, अपना स्वयं का पासवर्ड बनाये। अब वापस लॉगिन पेज पर जाकर अपने मोबाईल व पासवर्ड से लॉगिन करें, लॉगिन करने पर आपकी डिटेल पेज पर दिखाई देगी व रजिस्टर पर क्लिक करें, पोर्टल आपसे पूछेगा की आप मोबाईल नंबर बदलना चाहते है? नहीं कर आगे बढ़े। किसान को अपनी डिटेल हिन्दी में भरना होगा (या गुगल ट्रांसलेट से कर सकते है)। आपके विवरण को अंग्रेजी से मिलाकर प्रतिशत में कितना मिल रहा है, बताएगा ध्यान में रखे जानकारी 80 प्रतिशत से ज्यादा मिले।

इसी प्रकार आपका पता, जिला, अनुभाग, आदि भरें, अब रजिस्ट्रेशन जमीन की जानकारी में आगे जाये। जमीन में मालिक या किरायेदार पूछेगा आपको कृषि और लैंड ओवनिंग का दो विकल्प दिखाई देगा दोनों को सेलेक्ट करें। फैच लैंड डिटेल पर क्लिक करें। सर्वे नंबर पर मूल खसरा नंबर एवं सर्वे नंबर पर भरें जो संख्या हो उसे भरें, जैसे-110/5 है तो पहले खाने में 110 एवं दूसरे खाने में 5 भरें। अपना नाम किसान की सूची में सलेक्ट करें, पहचानकर्ता के नाम को मिलान कर सबमिट करें। किसान के नाम जितनी भूमि है, सब दिखाई देगी फिर भी बी-1 से मिलाकर उन खसरा का चयन करें जो आपकी है।

अब वेरीफाई ऑल लैण्ड पर जो की लिस्ट में ऊपर है उसे क्लिक करें। बाक्स में सहमति के लिए चेकबाक्स में क्लिक करें, ई साईन का विकल्प खुलने पर ई साईन ओटीपी के माध्यम से पूर्ण करें। ई साईन होने के लिए आधार की साईट पर जो अपने आप खुलेगी आधार नंबर डालकर ओटीपी के माध्यम से ई साईन करें। ई-साईन करने पर आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होकर नामांकन नंबर मिलेगा। यदि आपके द्वारा 80 प्रतिशत से अधिक मिलान हो रहा है तो यह स्वचलित प्रक्रिया के तहत 48 घंटे में आपकी फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण हो जायेगी और यदि 80 प्रतिशत से कम मिलान है तो पटवारी और तहसीलदार द्वारा वेरीफिकेशन पूर्ण होने पर आईडी जारी होगी।

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