भटगांव नगर एवं ग्राम जुनवानी में अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने वाले 02 आरोपियों को भटगांव पुलिस ने रंगे हांथ किया गिरफ्तार

भटगांव नगर एवं ग्राम जुनवानी में अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने वाले 02 आरोपियों को भटगांव पुलिस ने रंगे हांथ किया गिरफ्तार
आरोपी जैजेराम प्रधान के कब्जे से 65 लीटर हांथ भट्टी महुआ शराब किमती 6500 / रुपए जप्त
आरोपी पतिराम टंडन के कब्जे से 09 लीटर हांथ भट्टी महुआ शराब किमती 900/रुपए जप्त
बलौदाबाजार : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार झा द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब, जुआ, सट्टा जैसे अवैधानिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु कड़े निर्देश दिए गए है जिस पर अमल करते हुए श्री पितांबर पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बिलाईगढ़ श्री संजय तिवारी के कुशल मार्गदर्शन में *निरीक्षक राजेश कुमार साहू थाना प्रभारी भटगांव* के नेतृत्व में आज दिनांक 23/04/2022 को थाना क्षेत्रांतर्गत पेट्रोलिंग दौरान जरिए मुखबीर से सूचना मिली कि भटगांव नगर के वार्ड क्रमांक 13 निवासी जैजेराम प्रधान अपने घर में शराब बिक्री करने हेतु रखा है। कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहन के तत्काल मौका घटना स्थल आरोपी के मकान के पास पहुंचकर रेड कार्यवाही कर आरोपी जैजेराम प्रधान के घर की तलाशी लेने पर घर अंदर छिपाकर रखें 20-20 लीटर क्षमता वाली तीन प्लास्टिक डिब्बा के अंदर 60 लीटर तथा एक 10 लीटर क्षमता वाली सफेद प्लास्टिक जरिकेन के अंदर 05 लीटर कुल 65 लीटर हांथ भट्टी महुआ शराब किमती 6500/रुपए को अवैधानिक रूप से रखना पाए जाने से मौके पर समक्ष गवाहन के विधिवत जप्त कर आरोपी जैजेराम प्रधान के विरुद्ध अपराध क्रमांक 69/2022 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी का नाम – (१) जैजेराम प्रधान पिता रामलाल प्रधान उम्र 38 साल निवासी वार्ड नंबर 13 नगर पंचायत भटगांव थाना भटगांव।
(२) पतिराम टंडन पिता भगतराम टंडन उम्र 32 साल साकिन जुनवानी थाना भटगांव
इसी क्रम में मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम जुनवानी निवासी पतिराम टंडन अपने घर में शराब बिक्री करने हेतु रखा है। कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहन के तत्काल मौका घटना स्थल ग्राम जुनवानी आरोपी के मकान पास पहुंचकर रेड कार्यवाही कर आरोपी पतिराम टंडन के घर की तलाशी लेने पर घर अंदर छिपाकर रखें एक 05 लीटर क्षमता वाली सफेद प्लास्टिक जरिकेन के अंदर 05 लीटर एवं दो हरे रंग के स्प्राइट बॉटल 02-02 लीटर क्षमता वाली के अंदर 04 लीटर शराब कुल 09 लीटर हांथ भट्टी महुआ शराब किमती 900/रुपए को अवैधानिक रूप से रखना पाए जाने से मौके पर समक्ष गवाहन के विधिवत जप्त कर आरोपी पतिराम टंडन के विरुद्ध अपराध क्रमांक 70/2022 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही मे उपनिरीक्षक गिरीश कुमार सिंह, प्रधान आरक्षक बुंदराम रत्नेश, आरक्षक नरेंद्र चंद्रा, गीताराम भास्कर, अजय लहरें, प्रमोद साहू, अविनाश टंडन एवं महिला आरक्षक फुलटोरी कुर्रे का विशेष योगदान रहा है।