RTE के तहत सत्र 2025-26 के लिए नोडल सत्यापन की अंतिम तिथि 30-04-2025 आज तक बढा…
RTE मे प्रवेश के लिए पालक रहें सजक, दलालो एवं किसी लेन देन से बचें

RTE के तहत सत्र 2025-26 के लिए नोडल सत्यापन की अंतिम तिथि 30-04-2025 आज तक बढा…
RTE मे प्रवेश के लिए पालक रहें सजक, दलालो एवं किसी लेन देन से बचें
RTE प्रवेश पूर्णत: निःशुल्क, ऑनलाइन व लॉटरी द्वारा होता हैं
यदि स्कूल या किसी दलाल द्वारा RTE मे प्रवेश के लिए लेन देन किया जाता है तो अपने BEO या DEO को कर सकते हैं शिकायत, होगी बड़ी कार्यवाही
छत्तीसगढ़ : RTE 12 (1)(c) योजना भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। छत्तीसगढ़ मे RTE 12 (1)(c) योजना का लाभ सत्र 2010-11 से दिया जा रहा है। पूर्व मे अधिनियम का लाभ कक्षा – आठवीं तक ही दिया जाता था, परन्तु अब इसमे (छ. ग. राज्य स्तर पर) संसोधन कर सत्र 2019 मे इसकी मान्यता बढ़ाकर क्लास – बारहवीं तक कर दी गयी है। आरटीई 12(1)(सी) के अंतर्गत सभी गैर – अनुदान प्राप्त और गैर – अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीट दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित होता है। इस अधिनियम के तहत 3 से 6½ वर्ष तक के बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल के प्रारंभिक कक्षा मे प्रवेश ले सकते है। इस योजना से प्रवेशित छात्र कक्षा 12वी तक नि:शुल्क चयनित स्कूल मे अध्ययन कर सकते है। अब तक छत्तीसगढ़ मे लगभग 2.9 लाख छात्र इस योजना का लाभ ले रहे है। क्योकि इस योजना का लाभ जरूरतमंद और पात्र छात्रों को नर्सरी से क्लास – बारहवीं तक नि:शुल्क शिक्षा दिया जाता है इसका मुख्य उदेश्य समाज मे सभी वर्ग के लोगो के मध्य सामाजिक समावेशन अर्थात सामाजिक समानता लाना, और सभी समूहों को मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करना है, ताकि विभिन्न प्रकार से किए जाने वाले भेदभव को हटाया जा सके।

वहीँ RTE के तहत सत्र 2025-26 के लिए नोडल सत्यापन की अंतिम तिथि 25 से बढाकर अब 30-04-2025 तक कर दिया गया हैं. अतः जिस बच्चे का RTE आवेदन मे कुछ कारणवस या डाक्यूमेंट की कमी से अभी तक अप्रूवल नहीं हो पाया है वो उस कमी को पूरा करते हुए व सबमिट कर अप्रूवल प्रोसेस मे डाल सकते हैं.
वहीँ प्रभारी प्राचार्य एवं एक नोडल अधिकारी ने बताया कि RTE मे प्रवेश के लिए पालक सजक रहें, दलालो एवं किसी लेन देन से बचें. RTE प्रवेश पूर्णत: निःशुल्क होता है एवं ऑनलाइन व लॉटरी द्वारा होता हैं. यदि स्कूल या किसी दलाल द्वारा RTE मे प्रवेश के लिये लेन देन की बात करता है तो BEO या DEO या हमसे शिकायत कर सकते हैं. लेन देन करने वालो पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है और इसे प्रमुखता से प्रकाशित कर उनके खिलाफ भ्रस्टाचार का उजागर किया जा सकता है.
