प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन पर दावा आपत्ति 23 अप्रैल तक आंमत्रित*

*प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन पर दावा आपत्ति 23 अप्रैल तक आंमत्रित*
सारंगढ़ बिलाईगढ़, प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन योजना 2025 के क्रियान्वयन संबंधी प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में किया गया है, जिसके क्रियान्वयन के फलस्वरूप सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 15 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियां अस्तित्व में आ रही हैं। पुनर्गठन प्रस्ताव पर प्रभावित एवं परिणामी सोसायटी के सदस्य, सोसाइटियां एवं बैंक शाखा तथा अन्य द्वारा 23 अप्रैल 2025 तक दावा आपत्ति कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़ के समक्ष तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जायेगी।
पुनर्गठन योजना की विस्तृत जानकारी संबंधित मूल समिति के कार्यालय, शाखा प्रबंधक अपेक्स बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर शाखा समस्त जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़, कार्यालय नोडल अधिकारी, अपेक्स बैंक सारंगढ़, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर प्रक्षेत्र सारंगढ़ बिलाईगढ़ एवं कार्यालय नोडल अधिकारी एवं सहायक आयुक्त सहकारिता जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सूचना पटल पर चस्पा की गयी है। दावा आपत्तियों के निराकरण से असंतुष्ट होने पर 7 दिवस के भीतर संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर संभाग- बिलासपुर पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बिलासपुर छत्तीसगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है।