बलौदा बाज़ार

बलौदाबाजार : दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि 15 जुलाई तक बढ़ी, गुमास्ता दिवस को छोड़ प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें…विवाह, अंत्येष्टि एवं दशगात्र में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति…

बलौदाबाजार : दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि 15 जुलाई तक बढ़ी, गुमास्ता दिवस को छोड़ प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें…विवाह, अंत्येष्टि एवं दशगात्र में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति…

बलौदाबाजार : जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई तक कर दी गई है। गुमास्ता दिवस को छोड़ कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन दुकाने रात में 8 बजे तक खुलेंगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने प्रतिबंधात्मक अवधि में दुकानों के खुलने और बंद होने सहित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

कलेक्टर ने आज जारी आदेश में कहा है कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कोविड-19 पाॅजिटीव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है। आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोराना वायरस की चेन को तोड़ने तथा सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा हेतु युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बधन अधिरोपित करते हुये सम्पूर्ण बलौदाबाजार- भाटापारा जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाना आवश्यक है।

बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 15.07.2021 प्रातः 06.00 बजे तक धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील रहेगा। इस समयावधि में निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की जाती है।

प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से प्रातः 6बजे तक रात्रिकालीन लाॅकडाउन लागू रहेगा। जिसके दौरान राज्य शासन द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियां एवं आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़ सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केटध्सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडीध्बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा एवं पार्क रात्रि 08.00 बजे तक (गुमास्ता दिवस को छोड़कर) खुले रहेंगे। किन्तु किसी भी दुकान में कोविड-19 प्रोटोकाॅल जैसे-मास्क,सेनेटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़-भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील कर दिया जावेगा। सभी वाटर पार्क, सिनेमा हाॅल, थियेटर, स्विमिंग पूल, पर्यटन स्थल जैसे बारनवापारा एवं जिम इत्यादि आम जनता हेतु उनके प्रचलित समय से अधिकतम रात्रि 08.00 बजे तक खोले जा सकेंगे किन्तु सिनेमा हाॅल,थियेटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकेगा। संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा नगरीय निकाय विभाग इसके लिए उत्तरदायी होंगे। भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईन का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। होटल, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स-बार एवं क्लब रात्रि 08.00 बजे तक खुल सकेंगे। आउट साईड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हाॅल,रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स, आॅनलाईन,टेलीफोनिक आॅडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति होगी। स्विगी, जोमेटो इत्यादि आॅनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी। मैरिज हाॅल में अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कार्यक्रम के संचालन की अनुमति होगी। जिसमें अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित संख्या में ही व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। मैरिज हाॅल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। मैरिज हाॅल में कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु मैरिज हाॅल सील करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी।

मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन सभी पूजाध्धार्मिक स्थल संचालित हो सकेंगे किन्तु धार्मिक स्थल परिसर में एक समय में अधिकतम 05 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी। बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत सभी कार्यालयों में अधिकारियोंध्कर्मचारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किया जावे। आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के लिए निर्धारित निर्देशों के पालन की शर्त पर शिथिल किया जाता है। सभी अधिकारी,कर्मचारी कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्धारित मापदंड जैसे मास्क लगाना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना, सेनिटाइजर का समय-समय पर उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन करेंगे। टेलीकाॅम, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय ध्वर्कशाॅप, रेक पाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी। लोक सेवा केन्द्र, च्वाईस सेंटर प्रातः 07 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक खोले जायेंगे किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जावेगी। ई-काॅमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजाॅन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी प्रातः 07 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक ही की जा सकेगी। को-माॅर्बिड, गर्भवती अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट आॅफिस, बैंको एवं बीमा कार्यालयों को अधिकतम 100 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन समस्त प्रकार के लेन-देन सहित कार्यालय संचालन की अनुमति होगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अन्तर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी आॅन-साईट कार्यों एवं निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी किन्तु श्रमिकों की सुरक्षा एवं कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान ( माईन्स) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्तों पर संचालित रहेंगे। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानेें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या आनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देेगें। जिले के सभी नगरीय निकाय अंतर्गत गुमास्ता दिवस जैसे नगरपालिका परिषद् बलौदाबाजार-शुक्रवार, नगर पंचायत पलारी-शनिवार, नगर पंचायत लवन-बुधवार, नगरपालिका परिषद् भाटापारा-मंगलवार, नगर पंचायत सिमगा-बुधवार, नगर पंचायत कसडोल-शनिवार, नगर पंचायत टुण्ड्रा-रविवार, नगर पंचायत बिलाईगढ -रविवार एवं नगर पंचायत भटगांव-रविवार को सभी दुकानें बंद रहेगी। सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रतिदिन रात्रि 8बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन लाॅकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियां जैसे होटल ध्रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक मालध्कार्गोध्फलध्सब्जी की लोडिंग ध्अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास से स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जावेगा। अपरिहार्य परिस्थतियों में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थीयों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वेध्टेलीकाॅमध्एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य, या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियोंध्चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। कोविड-19 जांच अथवा कोविड-19 टीकाकरण हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्डध्विधिमान्य परिचय-पत्र या आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल पैथालाॅजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 02, आटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 02 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु आटो टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

 

 

यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहरीध्ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से सम्बधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों ध्कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिंदुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति,प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। यह आदेश दिनांक 30.06.2021 प्रातः 6.00 बजे से लागू होगा।

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