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आश्रम छात्रावास में चेकअप के लिए निजी डॉक्टरों से 10 जुलाई तक पंजीकृत डाक से आवेदन आमंत्रित*

*आश्रम छात्रावास में चेकअप के लिए निजी डॉक्टरों से 10 जुलाई तक पंजीकृत डाक से आवेदन आमंत्रित*

सारंगढ़ बिलाईगढ़ 03 जुलाई 2024/ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर से जारी आदेश और निर्देश अनुसार सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में संचालित छात्रावास आश्रमों में वर्ष 2024-25 हेतु प्रवेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना 2007 अंतर्गत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के निजी प्रैक्टिशनरो जिनकी योग्यता एमबीबीएस, बीएएमएस एवं बीएचएमएस डिग्रीधारी चिकित्सकों से एक या एक से अधिक संस्थाओं (छात्रावास आश्रम) के लिए 10 जुलाई 2024 तक पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। निजी प्रैक्टिशनरों चिकित्सकों को जिले में स्वीकृत 50 सीटर छात्रावास आश्रमों के छात्र छात्राओं के लिए चिकित्सकीय परीक्षण हेतु 750 रुपए प्रति भ्रमण एवं 100 सीटर छात्रावास आश्रम के छात्र-छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु 1200 रुपए प्रति भ्रमण मानदेय भुगतान दिया जाएगा। निजी चिकित्सक माह में कम से कम दो बार छात्रावास आश्रमों के छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। निजी चिकित्सक प्रत्येक छात्रावास आश्रम के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत एक स्वास्थ्य पंजी में विवरण दर्ज करेंगे।

इच्छुक निजी चिकित्सक अपने लेटर पैड में आवेदन पत्र के साथ शासकीय या मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज, संस्था से उत्तीर्ण चिकित्सक डिग्री एवं चिकित्सकीय कार्य का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र स्थाई या अस्थाई मोबाइल नंबर, वर्तमान पता तथा भारतीय स्टेट बैंक के खाता का प्रथम पृष्ठ (जहां फोटो चस्पा हो) की छायाप्रति के साथ कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कलेक्ट्रेट सारंगढ़ में 10.07.2024 तक कार्यालय समय में पंजीकृत डाक से भेजा जाए। आवेदन पत्र सीधे कार्यालय में नहीं लिया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। नए अभ्यर्थी उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन कर सकेंगे।

निजी चिकित्सकों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के द्वारा पात्रता के आधार पर किया जाएगा। चिकित्सकीय कार्य हेतु अनुबंध के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कार्यालय कलेक्ट्रेट सारंगढ़ से प्राप्त किया जा सकता है।

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