छत्तीसगढ़

1 अप्रैल से निगम अलग-अलग लेगा गीला और सूखा कचरा

नगर निगम परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों से एक अप्रैल से गीला-सूखा कचरा एकसाथ नहीं लिये जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी सभी 10 जोनों के 70 वार्डों में मुनादी करके दी जाएगी। निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने अधिकारियों को गीला-सूखा कचरा अलग-अलग लेने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग नहीं देने की स्थिति में संबंधित आवासीय, व्यावसायिक क्षेत्रों में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। निगम आयुक्त ने शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में कहा कि अभी भी विभिन्न स्थानों से गीला व सूखा कचरा एकसाथ लिया जा रहा है।

अब यह अनिवार्य रूप से स्वच्छता सर्वेक्षण-2023 के मानकों के अनुरूप पूरी तरह बंद होना चाहिए। निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में हुई बैठक में अपर आयुक्त अभिषेक अग्रवाल, सुनील चंद्रवंशी, अरविंद शर्मा, शैलेंद्र पाटले, उपायुक्त स्वास्थ्य एके हालदार, सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी आदि मौजूद थे।

बैठक में ये निर्देश भी दिए गए,
1- निगम क्षेत्र में खाली भूखंडों में कचरा डालकर गंदगी जा सके इसके लिए खाली भूखंडों के स्वामियों को बाउंड्रीवाल बनवाने नोटिस देने के निर्देश दिए गए।
2- सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों से वार्डों में निरीक्षण सर्वे कर नालियों के भीतर जाने वाली पाइप लाइनों की एक सप्ताह के भीतर जानकारी।
मांगी गयी।
3- मानसून की तैयारी अभी से करने तथा वार्डों में नालों एवं नालियों की निकास व्यवस्था सुगम बनाए रखने के निर्देश भी जारी किये गए।

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