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मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र, नारेबाजी, प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित*

*मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र, नारेबाजी, प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित*
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 4 मई 2024/ लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र, नारेबाजी या प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लघन करने वाला व्यक्ति, दल, भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।