जिले में फ़ूड और ड्रग आफिसर कर रहे खाद्य पदार्थो की जांच

जिले में फ़ूड और ड्रग आफिसर कर रहे खाद्य पदार्थो की जांच
सारंगढ़ बिलाईगढ़,जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बड़े स्तर पर सघन जांच अभियान चलाया गया। ‘सही दवा, शुद्ध आहार’ यही है छत्तीसगढ़ का आधार’ थीम के तहत विगत सोम, मंगल और बुधवार को सारंगढ़, कोसीर एवं सालर क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण किया गया और पानी पाउच, पनीर, पोहा और धनिया पाउडर का कुल 04 नमूना लिया गया, जिसे जॉच के लिए लैब भेजा गया है जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही नियमानुसार किया जायेगी। इस संयुक्त अभियान में अभिहित अधिकारी भारत भूषण पटेल , वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेमीचंद पटेल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी वरुण पटेल एवं राजस्व और पुलिस विभाग सक्रिय रूप से शामिल रहे।
छोटे-बड़े ठेले, गुमटी, होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, गन्ना जूस सेंटर, किराना दुकानों मेडिकल स्टोर्स आदि का निरीक्षण किया, अखाद्य रंग को नष्ट कराया गया और जॉच के लिए सैंपल भी लिए गए। इस दौरान दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि खाद्य पदार्थों में अखबारी कागज का उपयोग, अखाद्य रंगों का प्रयोग तथा निर्धारित मात्रा से अधिक रंग मिलाना सख्त वर्जित है। साथ ही सभी व्यापारियों को खाद्य लाइसेंस अनिवार्य रूप से बनवाने और उसे अपने प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कई स्थानों पर खाद्य लाइसेंस प्रदर्शित नहीं किया गया था, जिस पर संबंधित दुकानदारों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। साथ ही आम नागरिकों को भी जागरूक करते हुए अपील की गई कि वे खाद्य सामग्री खरीदते समय गुणवत्ता की जांच अवश्य करें। प्रशासन ने यह भी कहा कि यदि किसी प्रकार की खाद्य संबंधी शिकायत सामने आती है, तो तुरंत विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। सख्ती और जागरूकता के इस अभियान से साफ है कि अब सेहत के साथ कोई समझौता नहीं, मिलावटखोरों पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है।


इसी प्रकार सारंगढ़,बरमकेला एवं बिलाईगढ़ ब्लॉक में संचालित कुल 29 पान ठेला, गुमटियों, किराना दुकान होटलों, रेस्टोरेंट में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4/6 का उल्लघंन करते पाए जाने पर 4050 रूपये का चालानी कार्यवाही किया गया। चालानी कार्यवाही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन से औषधि निरीक्षक नीलिमा, संतोषी राज, सविता रानी, कौशल साहू एवं पुलिस प्रशासन से प्रधान आरक्षक कृष्णा साहू व आरक्षक गौरीशंकर भारद्वाज मौजूद थे। साथ ही साथ संचालकों को धूम्रपान निषेध वाले एवं नाबालिक को तम्बाकू उत्पाद नही बेेचे जाने की सूचना के बोर्ड का प्रदर्शन अधिसूचना अनुसार किये जाने के बारे में बताया गया। संचालकों को यह भी निर्देश दिया गया कि सार्वजनिक स्थल में माचिस, लाईटर, ऐश ट्रे या अन्य कोई वस्तु जो धूम्रपान को बढ़ावा देती है, काउंटर पर लोगो को उपलब्ध ना करायें। संचालकों को शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद ना बेचने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही संचालकों को नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद विक्रय नहीं करने संबंधी कड़े निर्देश दिए गए। आम जनो को भी यह जागरूकता दी गई कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान ना करें।




