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RDA संचालक मंडल की बैठक में जनहित में हुए कई फैसले, सरचार्ज में छूट समेत बुकिंग राशि भी घटी…

हरेन्द्र बघेल रायपुर. रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल ने आज की बैठक में जनहित में ढेर सारे निर्णय लिए गए. इनमें बकाया सरचार्ज राशि का एक मुश्त भुगतान पर आवासीय में 50 प्रतिशत और व्यावसायिक पर 30 प्रतिशत की छूट दी गई. 15 प्रतिशत की चक्रवृध्दि दर से ली जाने वाली सरचार्ज राशि को घटा कर साधारण ब्याज पर 12 प्रतिशत करने कमल विहार सेक्टर 4 के 768 ईडब्लूएस फ्लैट्स के आवंटितियों को 84 हजार की सब्सिडी राशि देने और संपत्तियों की रजिस्ट्री के पहले संबंधियों का नाम जोड़ने और हटाने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.

वहीं इन फैसलों से आवंटितियों को काफी राहत मिलेगी. संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ ने की और बैठक का संचालन संचालक मंडल के सदस्य सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने की बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सूर्यमणि मिश्रा और शिव सिंह ठाकुर संचालक मंडल के सदस्य राजेन्द्र पप्पू बंजारे, ममता रॉय, मुकेश साहू और चन्द्रवती साहू उपस्थित थी.

आवासीय और व्यावसायिक में मिलेगी छूट
संचालक मंडल ने जनहित में एक बड़ी राहत देते हुए बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर आवासीय संपत्तियों में 50 प्रतिशत की छूट तथा व्यावसायिक संपत्तियों में 30 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है. यह छूट 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए दी जाएगी. उल्लेखनीय है कि रायपुर विकास प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में 41.25 करोड़ रुपए की राशि बकाया है जिसमें से 13.35 करोड़ रुपए की सरचार्ज राशि शामिल है.

सरचार्ज घटाया
रायपुर विकास प्राधिकरण के आवंटितियों से देर से किए जाने वाले भुगतान पर 15 प्रतिशत सरचार्ज राशि को कम कर अब 12 प्रतिशत कर दिया गया है. संचालक मंडल ने आम जनता की मांग पर यह पाया कि पहले सरचार्ज की राशि चक्रवृध्दि ब्याज के रुप में ली जा रही है. इससे लोगों पर काफी आर्थिक भार पड़ता था. 1990 में प्राधिकरण व्दारा 18 प्रतिशत सरचार्ज तथा 2004 से 15 प्रतिशत सरचार्ज लिया जाने लगा तत्समय बैंको की प्रचलित दर 12 प्रतिशत थी जिसमें तीन या चार प्रतिशत अर्थदंड के रुप में अधिरोपित कर 15 प्रतिशत की राशि सरचार्ज के रुप में ली जाती थी. वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर 8 प्रतिशत साधारण ब्याज के रुप में ली जा रही है. इसे देखते हुए संचालक मंडल ने चर्चा कर 1 अप्रैल 2023 से 12 प्रतिशत सरचार्ज लेने का निर्णय लिया, जबकि पूर्व में अधिरोपित हो चुका राशि यथावत रहेगी.

ईडब्लूएस के आवंटितियों को मिलेगी सब्सिडी
बैठक में संचालक मंडल को बताया गया कि ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कमल विहार के सेक्टर 4 में निर्माणाधीन 768 ईडब्लूएस फ्लैट्स के आवंटितियों को केन्द्र सरकार से प्राप्त सब्सिडी की राशि सूडा के माध्यम से प्राधिकरण को प्राप्त हुई है. यह राशि प्रति आवंटिति को 84 हजार रुपए दी जाएगी. जिस बैठक में स्वीकृति दी.

आवटितियों के संबंधियों का नाम रजिस्ट्री के पहले जोड़ा जा सकेगा
प्राधिकरण की संपत्तियों के क्रय करने के लिए आवेदक फ्लैटए भूखंड और मकान के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है. इसके बाद आवेदक को नियमानुसार आवंटन किया जाता है. आवेदक व्दारा आवंटन पत्र आदेश के अनुसार पूर्ण राशि जमा करने के बाद संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन रायपुर के पंजीयन कार्यालय रजिस्ट्रीद्ध कराता है. वर्तमान में कई हितग्राहियों व्दारा पारिवारिक परेशानियों के कारण सह आवंटितियों का नाम जोड़ने और विलोपित किए जाने की मांग की जा रही थी. अतः संचालक मंडल ने यह निर्णय लिया कि अब पंजीयन रजिस्ट्रीद्ध के पहले आवंटिति अपने संबंधियों जिसमें पिताए माता, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी का नाम सह आवंटिति के रुप में जोड़ा और हटाया जा सकेगा.

एलआईजी की बुकिंग राशि घटी
कमल विहार के सेक्टर 13 में प्रस्तावित सर्व सुविधायुक्त 288 एलआईजी फ्लैट्स की बुकिंग के लिए धरोहर राशि कमल विहार के अन्य सेक्टर में प्रधानमंत्री आवास योजना के विक्रय किए जा रहे फ्लैट्स की तर्ज पर कम कर दी गई है. पहले फ्लैट्स की पंजीयन राशि 10 प्रतिशत अर्थात 1.90 लाख रुपए रखी गई थी. जनता की मांग पर इसे घटा कर अप 50 हजार रुपए कर दिया गया है. जिन्होनें इन फ्लैट्स की बुकिंग कराई है. उन्हें किस्तों का देरी से भुगतान करने पर अब सरचार्ज नहीं लिया जाएगा. ऐसे आवंटितियों को किस्त भुगतान के लिए समयवधि में बदलाव किया जाएगा. साथ ही इसके निर्माण के लिए शीघ्र ही निविदा की जाएगी.

भवनों अतिरिक्त भूमि का आवंटन वर्तमान दर पर होगा
संचालक मंडल ने यह भी निर्णय लिया कि प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में आवंटित भूखंडों में पीछे या कार्नर पर आवंटन योग्य भूमि होने पर उसे वर्तमान में प्रचलित गाईड लाईन दर से आवंटित किया जाएगा. प्राधिकरण में भूखंड . भवनों के लीज नवीनीकरण, उत्तराधिकारी नामांतरण, हस्तांतरण और फ्री होल्ड किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन में कई संपत्तियों में अतिरिक्त भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध होती है.

जब्त फाइलों के प्रकरणों में नामांतरण निर्माण एनओसी दी जाएगी
प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित विभिन्न संपत्तियों के मूल फाईलें राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो व्दारा नवंबर 1997 में शिकायत के आधार पर कुल 277 प्रकरणों की फाईलें जांच के लिए जप्त की थी. ऐसे आवेदकों की मांग पर प्राधिकरण संचालक मंडल ने मृत्यु उपरांत नामांतरणए भवन निर्माण अनापत्ति प्रमाण पत्र और लीज नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर स्वयं की जोखिम पर नो क्लेम एग्रीमेन्ट और जांच के उपरांत जो भी आदेश होगें. उन्हें मान्य होने की शर्त पर अनुमति दी जाएगी. इस हेतु राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का निर्णय मान्य होने संबंधी शपथ पत्र भी लिया जाएगा.

रायपुर विकास प्राधिकरण की संचालक मंडल की आज की बैठक में विशेष सचिव वित्त विभाग की शीतल सारस्वत वर्मा, उप सचिव आवास और पर्यावरण विभाग सी. तिर्की नगर पालिक निगम रायपुर के उपायुक्त अरविंद शर्मा, वन विभाग वृत रायपुर के उप वनसंरक्षक जीके मेहर, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से कार्यपालन अभियंता विनय चन्द्राकर, प्राधिकरण के अतिरिक्त सीईओ नवीन कुमार ठाकुर उपस्थित थे। बैठक के अंत में जनहित में लिए निर्णयों के लिए अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ ने सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया.

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