छत्तीसगढ़बेमेतरा

पुराने हत्याकांड की गुत्थी सुलझी : आरोपित को कोर्ट ने सुनाई सजा 1 को आजीवन कारावास और दो लोगों को 10-10 वर्ष की जेल

बेमेतरा। CG CRIME NEWS : जिले में हुई हत्या आरोप में 3 लोगों को आज प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई है।
यह पूरा मामला बेरला थाना क्षेत्र का है।

बता दें कि हत्या आरोप में 3 लोगों को न्यायालय ने सजा सुनाया है। 21 जुलाई 2022 को पुलिस को ग्रामीणों से सूचना मिली कि बोरिया बांध के पास एक अज्ञात शव पड़ा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद शव पर चोट के निशान थे। पुलिस की टीम ने शव की शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों को इसकी जानकारी भेजें गया। तो वह मृतक युवक धर्मेंद्र देशलहरे जो बेरला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 मिनीमाता पारा का रहने वाला निकला। पुलिस की टीम ने शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जहां पर हत्या की बात सामने आई, तत्पश्चात पुलिस ने विवेचना शुरू की तो विवेचना में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। शराब भट्टी के सीसीटीवी से पूरे मामले का खुलासा हुआ।

सूरज कुमार मिश्रा अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया कि मृतक धर्मेंद्र देशलहरे शराब का आदी था। उसके पिता और भाई इससे परेशान थे इसी बात से नाराज होकर पिता ने तेलंगाना में मजदूरी करने वाले छत्तीसगढ़ के दो युवकों को पचास हजार में हत्या करने की सुपारी दिया था। जिसके बाद युवकों ने गांव पहुंचकर मृतक को बेरला शराब दुकान लेकर पहुचे, और शराब पिलाया तत्पश्चात उसे बोरिया बांध के पास ले जाकर उसकी हत्या कर दिया। जिस पर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा के द्वारा आरोपी संतकुमार बांदे को आजीवन कारावास के साथ ही पिता प्रेमचंद देशलहरे व भाई रेखचंद देशहरे को षड्यंत्र रचने के आरोप में 10-10वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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