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नाबालिग से रेप और देहव्यापार मामले में शामिल आरक्षक को SSP ने किया निलंबित…

हरेन्द्र बघेल रायपुर  : भाजपा के भानुप्रताप पुर उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम के खिलाफ कांग्रेस ने बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, नाबालिक का देह शोषण, अनैतिक देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगाया था, जिसमे झारखंड के जमशेदपुर में नाबालिग के साथ रेप मामले 10 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीँ इस मामले में रायपुर में पदस्थ आरक्षक केशव राम सिंन्हा के शामिल होने की खबर आने के बाद एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

दरसअल, झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि ज़िले के टेल्को थाना में कॉन्स्टेबल केशव सिन्हा के खिलाफ अपराध क्रमांक 84/2019 धारा 366A, 376, 376(3), 376AB, 376DB, 120B IPC, धारा 4, 6 POCSO Act, धारा 4,5,6,7,9 PITA Act में अपराध दर्ज है।

इस बात की जानकारी मिलने पर रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरक्षक केशव राम सिन्हा को निलंबित कर रक्षित केंद्र संबद्ध किया है।

बता दें कि पीसीसी चीफ मरकाम ने प्रेसवार्ता में मीडिया से कहा कि झारखंड के जमशेदपुर में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म में भाजपा प्रत्याशी के शामिल होने का आरोप है। दुष्कर्म के आरोपी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। मोहन मरकाम ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से ब्रम्हानंद नेताम से आपराधिक जानकारी छुपाई है. झांरखण्ड के मुख्यमंत्री से शिकायत कर गिरफ्तारी की मांग की जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग से भी शिकायत की जाएगी. तत्काल नामांकन निरस्त करने की मांग की।

मरकाम ने कहा कि 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज है, जिसमें ब्रम्हानंद नेताम का नाम भी शामिल है. ब्रम्हानंद नेताम बलात्कार, देह व्यापार, पॉक्सो एक्ट के आरोपी हैं. आपराधिक जानकारी छुपाई है. चालान में अपराधी घोषित हैं. जमशेदपुर में बलात्कार और देह व्यापार में धकेले जाने में एक हैं.

मोहन मरकाम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चरित्रवान कहती है. शेष आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है. ब्रम्हानंद भी जेल जाने के कगार में हैं. मामले की जांच के दौरान शीतल निवासी सरदानी दरबार, सुरेंद्र कुमार सिंह को भी मई में गिरफ्तार किया गया था. इन सबका भाजपा प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम ने अपने नाम निर्देशन पत्र में उल्लेख नहीं किया है।

ये धाराएं दर्ज

मरकाम के मुताबिक इस संबंध में जिला जमशेदपुर के थाना टेल्को में अपराध कमांक 84 / 2019 धारा दिनांक 15.06.2019 धारा 366 ए, 376, 376(3), 376 डी बी 120 बी भादवि 4.6 पॉक्सो एक्ट एवं 4,5,6,7,9 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम दर्ज है.

देखें आदेश की कॉपी-

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