पीडीएस का चावल बेचना और खरीदना दोनों अपराध, फिर भी खाद्य विभाग मौन

के पी पटेल भटगांव —पीडीएस दुकान से मिलने वाले एक रुपए किलो चावल को 20 रुपए किलो में बेचने का मामला
सस्ता राशन जिन उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है वे उसे यदि बेच रहे हैं तो यह अपराध है। वहीं पीडीएस के राशन को खरीदने वाला खरीदार भी अपराधी होगा। क्योंकि इस प्रकार राशन को खरीद कर बेचना सरकार के उद्देश्य व उसके नियम का उल्लंघन ही है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जिले में सरकार द्वारा बीपीएल के अलावा एपीएल हितग्राहियों को राशनकार्ड जारी किया गया है। सभी पीडीएस की दुकान से चावल लेने के बाद बिचौलियों को बेच दिया जाता है। ऐसे बिचौलिए दुकानों के आसपास ही सक्रिय रहते हैं पर दुकान संचालक व खद्य विभाग के अधिकारी इन पर कार्रवाई करने से बचते हैं।
दुकानदार तो कार्ड में जिनका नाम होता है उनकी तस्वीर लेने के बाद ही राशन देते हैं, इसलिए वे बच जाते हैं कि बाहर वह अपने सामान का कुछ भी करे। लेकिन विभागीय अधिकारी ऐसे लोगों पर जो सस्ता राशन लेकर बेचते हैं व जो खरीदते हैं क्षेत्र के कई व्यापारियों द्वारा खरीदकर इकट्ठा करने के थोक के भाव में नामचीन व्यापारियों(राइस मिल मालिको) द्वारा पीडीएस चांवल को खरीदकर अधिक दामों पर आम लोगों को बेंचा जाता है लेकिन क्षेत्र के खादय विभाग के अधिकारी को जानकारी होते हुए भी इन लोगों पर कार्यवाही नहीं किया जा रहा है विभागीय अधिकारी की सरंक्षण होने की वजह से ये कारोबार बहुत ही बेखौफ तरीके से संचालित किया जा रहा है लेकिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों जो कि सरकार से जुड़े होने के बाद भी सरकार द्वारा गरीब लोगों या आम लोगों के लिए चलाए जा रहे महत्वकांक्षी योजना सरकार के उद्देश्य पर पानी फेर रहें हैं जबकि पीडीएस की चांवल खरीदना और बेचना दोनों अपराध है फिर भी बड़े अधिकारी भी इस मूद्दा को लेकर मौन साधे हुए हैं।