छत्तीसगढ़महासमुंद

एनजीटी का आदेश, ईंट भट्ठे में 5 मजदूरों के परिजनों को मिलेगा 20-20 लाख मुआवजा

विक्की पटेल महासमुंद। CG NEWS : जिले के तहसील बसना के अंतर्गत गढ़फुलझर गांव में 14-15 मार्च की रात को ईंट भट्ठा में ईंटों को पकाने के लिए आग लगाकर अपनी थकान मिटाने के लिए भट्ठा के ऊपर ही सो गए छह मजदूरों में से पांच की मौत हो गया था। गढ़फुलझर क्षेत्र का मामला।

बता दें कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NJT) ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद के जिला मजिस्ट्रेट को अवैध ईंट भट्ठे में दम घुटने से मरने वाले पांच मजदूरों के परिवारों को 20-20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
ट्रिब्यूनल ने छत्तीसगढ़ जिले की बसना तहसील में 14-15 मार्च की रात को हुई घटना की एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें एक ईंट भट्ठे में पांच लोगों की मौत हो गई थी और एक गंभीर रुओ से घायल हो गया था।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला मजिस्ट्रेट को ट्रिब्यूनल ने पिछले महीने नोटिस जारी किया था, और 5 अप्रैल को जवाब दाखिल किया गया था। पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. न्यायिक सदस्य जस्टिस सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल सहित गोयल ने कहा कि इस ट्रिब्यूनल ने खतरनाक व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी मौत और चोटों के कई मामलों को निपटाया है और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर मुआवजे के लिए व्यावसायिक संस्थाओं को सवालों के घेरे में रखा है। प्रत्येक मृत्यु के लिए 20 लाख और चोटों की सीमा के आधार पर अलग-अलग पैमाने से मुआवजा दिया जाए। पीठ ने कहा, यदि ऐसी व्यावसायिक गतिविधि भुगतान करने में विफल रहती है, तो राज्य सरकार को ऐसी संस्थाओं से वसूली की स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता के लिए भुगतान करना पड़ता है। नागरिक ऐसी घटनाओं की संभावना वाली व्यावसायिक गतिविधियों के खतरों से सुरक्षा के हकदार हैं। पीठ ने 6 अप्रैल को पारित अपने आदेश में कहा, तथ्य यह है कि मौतें और चोटें ईंट भट्ठा गतिविधियों के कारण हुई हैं, जिसके लिए पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए और राज्य सरकार को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतनी होगी, इसके अलावा मुआवजे का भुगतान करने के अलावा संबंधितों से इसकी वसूली की स्वतंत्रता होगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस मामले में कानूनी सहायता प्रदान कर सकता है।

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