सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के नगरों में भारी वाहनों के प्रवेश का समय सीमा निर्धारित*

*सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के नगरों में भारी वाहनों के प्रवेश का समय सीमा निर्धारित*
*शहरों में प्रातः 6:30 से 10 बजे तक व शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक भारी मोटरयान की नो एंट्री*
*यह आदेश यात्री बसों पर लागू नहीं*
*कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आदेश जारी*
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 6 जून 2025/ सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के नगरों से लगे हुए सड़क, जिसमें धूल, मिट्टी, डस्ट व प्रदूषण के कारण आमजनों की सुरक्षा एवं दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारी मोटरयान को प्रातः 6:30 से 10 बजे तक व शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने प्रतिबंधित किया है। यह आदेश यात्री बसों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ से जारी किया गया है जो तत्काल और आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील होगा।