
बालोद. गुरुर नगर पंचायत अध्यक्ष टिकेश्वर साहू के खिलाफ पार्षदों ने 9 फरवरी 2022 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. जिसमें कलेक्टर ने आदेश पारित करते हुए 25 फरवरी 22 को इसके लिए 11 मार्च 22 की तिथि निर्धारित की थी. लेकिन अध्यक्ष टिकेश्वरी साहू ने मामले को लेकर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.