
हरेन्द्र बघेल रायपुर,। पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने इस स्कीम के तहत भुगतान को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार ने इसके लिए सभी विभागों और कलेक्टर-कमिश्नर को यह निर्देश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, मृत्यु और आशक्तता के प्रकरण में भी ओपीएस के तहत परिवारिक पेंशन और अशक्त पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा। वित्त विभाग ने इसे लेकर तीन अलग-अलग बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी किया है।