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Big news : गृह विभाग ने कलेक्टर-एसपी को जारी किए निर्देश…छत्तीसगढ़ में फिर से सख्ती… सार्वजनिक आयोजनों, रैली, धरना प्रदर्शन सहित इन चीजों को लेकर नियम हुए कड़े, पढ़िए 19 प्वाइंट में पूर्ण गाइडलाइन….

Big news : गृह विभाग ने कलेक्टर-एसपी को जारी किए निर्देश…छत्तीसगढ़ में फिर से सख्ती…

सार्वजनिक आयोजनों, रैली, धरना प्रदर्शन सहित इन चीजों को लेकर नियम हुए कड़े…पढ़िए 19 प्वाइंट में पूर्ण गाइडलाइन….

रायपुर : प्रदेश में अब सार्वजनिक कार्यक्रमों व आयोजनों को लेकर नियम को सख्त कर दिया है। ACS होम सुब्रत साहू ने प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर सार्वजनिक कार्यक्रम, रैली, धरना, प्रदर्शन के आयोजन पूर्व अनुमति को लेकर सख्ती से नियम पालन का निर्देश दिया है। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम, रैली, धरना, प्रदर्शनके लिए निर्धारित प्रारूप में कार्यक्रम विवरण और देना होगा।

प्रदेश में पूर्व में विविध/निजी/सार्वजनिक/धार्मिक/राजनैतिक/अन्य संगठनों अथवा संस्थाओं के द्वारा विभिन्न आयोजनों यथा-धरना, जुलूस. रैली. प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आदि आयोजन जिसमे भीड़ आती हो. उनका जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर आयोजित किये जाते थे।

शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के द्वारा उपरोक्तानुसार आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना ही आयोजित किये जा रहे हैं या फिर अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् आयोजन का स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं।

यह स्थिति बाछनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर आम नागरिक के दैनदिन कार्यों में बाधा पहुंचती है एवं व्यावसायिक गतिविधिया भी प्रभावित होती है. वही दूसरी ओर कानून-व्यवस्था बिगड़ जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है।

अतः सार्वजनिक व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था तथा शांति बनाये रखने के दृष्टिगत उपरोक्त परिपेक्ष्य में जिला प्रशासन की विधिवत अनुमति प्राप्त करने की परिपाटी पुनः सख्ती से लागू किया जाना उचित एवं सामयिक प्रतीत होता है।

विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के लिये यह अनिवार्य किया जाये कि, आयोजन करने के पूर्व जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त करें, ताकि जिला प्रशासन को रूट परिवर्तन आम नागरिकों के आवागमन, बाजार व्यवस्था एवं सुरक्षा के उपाय करने तथा सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था बनाने हेतु पर्याप्त समय मिल सके।

उपरोक्तानुसार आयोजनों के संबंध में आवेदन का प्रारूप, निर्धारित शर्ते एवं घोषणा पत्र का प्रारूप संलग्न प्रेषित् है। विभिन्न संस्थाओं/संगठनों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन सम्पूर्ण विवरण सहित प्राप्त किया जाए। तद्नुसार अनुमति देने.

दरअसल राज्य सरकार के संज्ञान में पिछले दिनों आया था कि कई संगठन धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, रैली का आयोजन बिना अनुमति लिए कर रहे हैं या फिर आयोजन की अनुमति किसी दूसरे स्वरूप के लिए ली जाती थी और बाद में उस आयोजन का स्वरूप बदल दिया जाता था। पिछले कुछ महीनों में कई बार ऐसा आयोजन हुआ है, जब हजारों की भीड़ राजधानी में जुट गयी, जिसने उग्रता के साथ प्रदर्शन किया और ला एंड आर्डर की स्थिति को बिगाड़ दिया। लिहाजा अब आये दिन होने वाले बिना अनुमति प्रदर्शनों पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगाने की तैयारी में राज्य सरकार जुट गयी है।

निर्धारित शर्तें –

आयोजन में शामिल सभी व्यक्तियों को अनुमति पत्र की समस्त शर्तों का पालन करना होगा.

आयोजन में शामिल होने वाला व्यक्ति जिला प्रशासन और पुलिस बल का पूरा सहयोग करेगा.

आयोजन के मार्ग और स्थल पर कानून और व्यवस्था और शांति पूरी तरह से बनाए रखी जाएगी.

निर्धारित स्थल पर ही वाहनों की पार्किंग की जाएगी.

कोई भी व्यक्ति, जिसमें आयोजक भी शामिल है, जुलूस/सभा में कोई हथियार, नशीला पदार्थ या कोई अन्य खतरनाक पदार्थ नहीं ले जाएगा.

आयोजन में नफरत फैलाने वाला भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा.

आयोजन के दौरान आम जनता की सुविधा के लिए यातायात और सुरक्षा नियमों का पालन किया जाएगा.

आयोजन की वीडियोग्राफी की जाएगी और रिकॉर्डिंग की एक प्रति, जुलूस/सभा के बाद दो दिनों की अवधि के भीतर संबंधित एस.डी.एम. को प्रस्तुत की जाएगी.

लाउडस्पीकर का प्रयोग जुलूस/सम्मेलन समय के दौरान प्रतिबंधित डेसिबल सीमा पर किया जाएगा.

ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं ग्रीन ट्रिब्युनल के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा.

आयोजन में शामिल होने के लिए या बने रहने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा.

अनुमति में दिए गए समय और स्थान पर आयोजन समाप्त किया जाएगा.

आयोजन में शामिल होने वाली संख्या का कम से कम 5 प्रतिशत वॉलेंटियर रखेंगे, जो पुलिस और प्रशासन को व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे.

आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधा आयोजन स्थल पर सुनिश्चित की जाएगी.

आयोजन में किसी भी पशु/पक्षी का उपयोग नहीं किया जाएगा.

आयोजन में लाठी, डंडा, हथियार या आग्नेय अस्त्र किसी को भी रखने की अनुमति नहीं होगी.

व्यवस्था में लगे पुलिस, प्रशासन या अन्य शासकीय अधिकारी से दुर्व्यवहार या काम में व्यवधान नहीं किया जाएगा.

आयोजन के दौरान किसी भी सार्वजनिक, निजी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी.

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