छत्तीसगढ़

तीन बच्चे और दूसरी पत्नी होने, महिलाओं के साथ किया अपराध, तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

भोपाल। मध्यप्रदेश से एक बड़ी खबर सामनेआ रही है. अब महिलाओं के साथ अपराध करने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. सहकारिता विभाग ने सरकारी भर्ती के लिए नए नियम बनाए है. मप्र राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2022 तैयार किया गया है. किसी भी व्यक्ति के खिलाफ महिला अपराध कोर्ट में विचाराधीन है, तो उस केस के फैसले तक नियुक्ति नहीं हो पाएगी. दोषी पाए जाने पर उम्मीदवार नौकरी के लिए अपात्र होगा.

यह नए नियम 8 दिसंबर से लागू हो गए हैं. वहीं प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती और चयन का प्रावधान है. सीधी भर्ती में न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 उम्र की सीमा तय की गई है. जो छूटों से साथ बढ़ सकेगी.

कोर्ट के फैसले तक नियुक्ति नहीं
बता दें कि किसी व्यक्ति ने अगर महिला के साथ अपराध किया है और इस की प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है तो उस केस के फैसले तक नियुक्ति नहीं मिल पाएगी. व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो नौकरी के लिए वो अपात्र हो जाएगा.

यह भी महत्वपूर्ण नियम- 

26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीन बच्चों में किसी एक का जन्म हुआ हो और वह जीवित हो तो व्यक्ति अपात्र होगा. जुड़वा संतान शामिल नहीं है.
एक से अधिक जीवित पत्नी या ऐसी महिला जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो वह अपात्र रहेंगे.
नाबालिग रूप में विवाह करने वाले व्यक्ति अपात्र रहेंगे.

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