छत्तीसगढ़

नाबालिग को भगाकर बनाया शारीरिक संबंध, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले में नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को स्पेशल एडीजे कोर्ट ने पाक्सो एक्ट के तहत दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

दरअसल, पूरा मामला 9 अक्टूबर 2021 को पेंड्रा थाना क्षेत्र का है। यहां एक नाबालिग 17 साल की स्कूली छात्रा घर से पेंड्रा के स्कूल के लिये निकली थी। शाम को घर वापस नहीं आयी जिसकी पतासाजी करने के बाद परिजनों ने थाना पेंड्रा में अपराध दर्ज कराया। तब पुलिस ने पतासाजी करते हुये पुलिस ने धरहर गांव के रहने वाले आरोपी राजेष पुरी पिता कलीराम पुरी (22वर्ष) के कब्जे से नाबालिग पीड़िता को बरामद करते हुये मामले में उपयोग की गयी मोटरसायकल जब्त किया और नाबालिग को भगाने में सहयोग करने वाले आरोपी गणेश पुरी को भी गिरफतार किया।

विवेचना निष्कर्ष में पता चला कि पीड़िता का आरोपी के साथ प्रेम प्रसंग था। जिसकी जानकारी उसके परिजनों को होने पर पिता ने पीड़िता को फटकार लगायी थी। जिससे नाराज होकर पीड़िता धनपुर चली गयी थी और वहां से अभियुक्त राजेश पुरी को बुलाकर उसके साथ पंडरी गांव चली गयी थी। जहां दोनों के मध्य शारीरिक संबंध भी स्थापित हुआ। मामले में राजेश पुरी और गणेश पुरी को खिलाफ पेंड्रा थाना में भादवि की धारा 363, 366, 376, 34 और पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध क्रमांक 242/2021 कायम किया था।

पीड़िता ने मामले में सह आरोपी बनाये गये गणेश पुरी को पहचानने से इंकार कर दिया। जिसके कारण उसे दोशमुक्त किया तथा मामले मे फैसला सुनाते हुये विषेश अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने आरोपी राजेश पुरी को पाक्सो एक्ट 2012 की धारा 4 के तहत दस साल के सश्रम और 500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।

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