Chhattisgarh Liquor Shop Rule: छत्तीसगढ़ में अब कैश देकर नहीं खरीद पाएंगे शराब! ऑनलाइन पेमेंट लागू…..
रायपुर : छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है. अब आप प्रदेश के किसी भी शराब दुकानों से कैश देकर शराब नहीं खरीद सकेंगे. प्रदेश के नए आबकारी मंत्री लखनलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में शराब दुकानों पर ऑनलाइन पेमेंट लागू किया जाए.

Chhattisgarh Liquor Shop Rule: छत्तीसगढ़ में अब कैश देकर नहीं खरीद पाएंगे शराब! ऑनलाइन पेमेंट लागू…..
रायपुर : छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है. अब आप प्रदेश के किसी भी शराब दुकानों से कैश देकर शराब नहीं खरीद सकेंगे. प्रदेश के नए आबकारी मंत्री लखनलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में शराब दुकानों पर ऑनलाइन पेमेंट लागू किया जाए.

बैठक में मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश की सभी शराब दुकानों में ऑनलाइन पेमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जाए. उन्होंने शराब बिक्री को 100 फसदी भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से करने का लक्ष्य रखा है.

24 घंटे सतत निगरानी के भी निर्देश
वहीं मंत्री ने आदेश देते हुए कहा कि अवैध शराब और नशीले पदार्थों के निर्माण, संग्रण, परिवहन और बिक्री पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए. मंत्री ने सभी शराब दुकानों में सीसीटीवी कैमरा स्थापित कर मुख्यालय से 24 घंटे सतत निगरानी के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुरूप राज्य में अवैध मदिरा एवं मादक पदार्थों के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में सतर्कता बढ़ाने और विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि ढाबों, फार्म हाउस में शराब की अवैध बिक्री, सेवन न हो, उन्होंने दुकानों की व्यवस्था समेत लाइसेंस, मार्केटिंग कार्पोरेशन और बार-क्लब की भी जानकारी ली है. बैठक में आबकारी विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे.








