
CG NEWS: बिना अनुज्ञप्ति के औषधि विक्रय करने पर संचालक गिरफ्तार
रायगढ़ : खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नवा रायपुर अटल नगर के निर्देशानुसार रायगढ़ जिले में औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने बिना अनुज्ञप्ति के औषधि विक्रय करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में आरोपी संचालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। यह छत्तीसगढ़ में दूसरी और रायगढ़ जिले की पहली ऐसी कार्रवाई है। इससे पहले करीब पांच दिन पूर्व गरियाबंद जिले में नकली कफ सिरप के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी।

सहायक औषधि नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायगढ़ के मार्गदर्शन में गठित टीम ने 21 जुलाई 2025 को पुरानी हटरी बाजार स्थित रोजलाइट मनिहारी जनरल दुकान में औचक जांच की। जांच में दुकान के प्रोप्राइटर सतीश अंबुवानी और संचालक राजकुमार अंबुवानी द्वारा बिना औषधि अनुज्ञप्ति के पेंडर्म प्लस प्लस क्रीम विक्रय करते हुए पाया गया। टीम ने संदेह के आधार पर उक्त क्रीम और अन्य छह औषधियों को जप्त किया तथा नमूने राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजे।

प्रयोगशाला रिपोर्ट में क्रीम के नकली होने की पुष्टि हुई। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर औषधि नियंत्रण विभाग ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोपी राजकुमार अंबुवानी को 6 नवंबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व औषधि निरीक्षक अमित कुमार राठौर एवं उनकी टीम ने किया। विभाग अब नकली क्रीम के डीलर और अन्य संबंधित आरोपियों की तलाश में जुटा है। क्रीम बनाने वाली सही कंपनी से संपर्क कर इसकी पुष्टि की गई कि बाजार में बेची जा रही यह क्रीम नकली है।










