छत्तीसगढ़

30 जून तक इस समय नहीं बजा पाएंगे लाउडस्पीकर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश…

गौरेला पेंड्रा मरवाही। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंका ऋषि महोबिया ने बोर्ड एवं विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे जिले में ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग पर अगामी 30 जून तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू किया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के 10 वीं एवं 12वीं की बोर्ड तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं आगामी 1 मार्च से प्रारंभ हो रही है। जिले क्षेत्र में वैवाहिक कार्य, जूलूस, आमसमा रैली प्रचार माध्यमों आदि के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है।

क्षेत्र के सड़क, गलियों, बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों में बहुत ऊंची आवाज पर लाऊड स्पीकर-डी.जे. के माध्यम से ऊंची आवाज में प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन कार्य बाधित होता है। इसलिए छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के क्षेत्र के अंतर्गत ध्वनि विस्तार-यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य किसी को भी ध्वनि विस्तारक यंत्र ड्रम, टी ट्रॉम, टाम-टाम, ट्रमपेट पीटने या ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी भी यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंधित आदेश 30 जून 2023 तक सम्पूर्ण गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में प्रभावशील रहेगा।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button