छत्तीसगढ़

बैंककर्मी बहू को ससुराल वालों ने किया प्रताड़ित, चार के खिलाफ केस दर्ज

सूरजपुर : बैंक कर्मी महिला से दहेज में कार खरीदने के लिए 10 लाख रूपए मांगने और न देने पर महिला की उंगली तोड़ने का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति, सास-ससुर और ननद के खिलाफ विश्रामपुर थाने में आईपीसी की धारा 294, 323, 34, , 498-A और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

एफआईआर के मुताबिक पीड़िता प्रियंका सिंह ने पुलिस को बताया है कि शादी के बाद वे अपने पति के साथ अपने ससुराल जमशेदपुर गई. जहां से तीन- चार दिन बाद वे पति मनीष कुमार सिंह, ससुर अनिल कुमार सिंह, सास कंचन सिंह बैगलोर चले गये. वे सभी एक साथ रहते थे.

पीड़िता का आरोप है कि इसी बीच उनके ससुराल वालों ने यानी पति, सास, ससुर तथा ननद श्वेत सिंह के द्वारा दहेज की मांग कर शारीरिक एंव मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी. इसी बीच 08/02/2020 को बंगलौर पहुंचने के बाद भी आरोपी पति कार खरीदने के लिये दस लाख रूपये मांगने का लगातार दबाव बना रहा था.

गाड़ी खरीदने के लिए नगद नहीं मिलने पर मारपीट की गई जिसके दौरान बाये हाथ की अनामिका अंगुली के ऊपर पंजे की हड्डी को तोड दिया गया था. मामले की जांच के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. वहीं जानकारी के मुताबिक मामला परिवार परामर्श केंद्र गया था, लेकिन वहां भी दोनों पक्ष के बीच बात नहीं बनी और मामला पुलिस तक गया, जहां केस दर्ज किया गया.

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