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राजधानी में आयोजित ऑटो एक्सपो में 50% TAX छूट पर लगी रोक, HC के आदेश के बाद परिवहन आयुक्त ने डीलर्स को लिखा पत्र

हरेन्द्र बघेल रायपुर : राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में चल रहे ऑटो एक्सपो में गाड़ी खरीदने पर टैक्स (tax) में छूट पर उच्च न्यायालय (high Court) ने रोक लगा दी है। जिसके बाद परिवहन आयुक्त ने भी राडा के ऑटो डीलर्स को पत्र लिखकर उन्हें दी जा रही छूट को तत्काल रोकने के आदेश का पालन करने को कहा है।

सहायक परिवहन आयुक्त ने पत्र में कहा कि साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे ऑटो एक्सपो के लिए 24 मार्च से 5 अप्रैल तक वाहन बेचने पर मोटरयान कर में 50 प्रतिशत की छूट निर्धारित की गई थी। जिसके लिए प्रशासन ने नोटिफिकेशन भी जारी किया था। लेकिन छूट पर दायर याचिका के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

इन याचिकाओं को कोरबा और अंबिकापुर के ऑटोमोबाइल डीलर्स ने लगाया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये निर्णय लिया। इस पूरे मामले में सुनवाई जस्टिस पी सेम कोसी ने किया। जिसकी अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी।

दरअसल, रायपुर के ऑटो एक्सपो में रायपुर ऑटो मोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन (राडा) का 7 वॉ एक्सपो चल रहा है। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर भी शामिल हुए थे। जिसमें विभाग की तरफ से रोड टैक्स पर मिलने वाली छूट को लेकर राडा ने सरकार का धन्यवाद किया था।

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