छत्तीसगढ़बेमेतरा

बिरनपुर को छोड़ जिले के सभी भाग धारा 144 से मुक्त

बेमेतरा। Bemetara Violence: बेमेतरा जिले के तहसील साजा के ग्राम बिरनपुर में दो पक्षों में विवाद होने के कारण और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने के कारण शांति सुरक्षा विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाये रखने हेतु संपूर्ण बेमेतरा जिले में 11 अप्रैल 2023 से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रभावशील किया गया था।

समसंख्यक आदेश के अनुसार साजा अनुभाग एवं बेमेतरा शहरी क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष स्थानों से धारा 144 हटाई गई थी। इसी तरह संमसंख्यक आदेश के अनुसार तहसील थानखम्हरिया क्षेत्र से धारा 144 हटाई गई थी। कानून व्यवस्था की समीक्षा उपरांत ग्राम बिरनपुर को छोड़कर तहसील साजा एवं बेमेतरा शहरी क्षेत्र से धारा 144 अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता हटा दी गई है।

कलेक्टर पीएसएल्मा ने आज 27 अप्रैल 2023 को एक आदेश जारी कर ग्राम बिरनपुर तहसील साजा में धारा 144 अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता पूर्ववत की भांति प्रभावशील रखने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button