रायपुर

राजधानी मे धारा 144 लागू, रायपुर में सार्वजनिक होली आयोजन की अनुमति नहीं…नगाड़ा की धुन अब नहीं देगा सुनाई,पढ़िए पूरी खबर…

 राजधानी मे धारा 144 लागू, रायपुर में सार्वजनिक होली आयोजन की अनुमति नहीं…

नगाड़ा की धुन अब नहीं देगा सुनाई,पढ़िए पूरी खबर…

By pragya 24 News Chhattisgarh 

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों ने होली के रंग में भंग डाल दिया है। रायपुर में होली के सार्वजनिक आयोजनों, होली मिलन आदि को अब अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं होलिका दहन में भी अधिकतम पांच लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। वह भी मास्क, सेनिटाइजर और शारीरिक दूरी की शर्त का पालन करते हुये। प्रशासन ने डीजे और नगाड़ा बजाने तक को प्रतिबंधित कर दिया है।

बुधवार की देर रात रायपुर कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम लिये विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये हैं। इसके मुताबिक जिले में सभी तरह के त्यौहार, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आयोजनों और खेल-मेला आदि के आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी तरह की सभाएं, रैली, जुलूसों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। डीजे और नगाड़ा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिले के सभी पर्यटन स्थलों को आगामी आदेश तक के लिये बंद कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक दूरी और मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना देना होगा। जुर्माना नहीं दिया तो कानूनी कार्रवाई हाेगी। सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्तियों की मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी।

मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारे मे भीड़ की अनुुमति नहीं

प्रशासन ने मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में सामूहिक आयोजन को प्रतिबंधित कर दिया है। कहा गया है कि धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिये खुले रहेंगे। धर्मस्थल में अकेले प्रवेश किया जा सकता है। यहां किसी प्रकार का सामूहिक आयोजन नहीं होगा।

पर्यटन स्थल बंद, पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू

होलिका दहन में पांच से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। होली मिलन समारोह या अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे।

छोटे-बड़े गार्डन, सभी पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभा, धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक प्रदर्शन पर बैन।

सभी सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक, त्योहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह सब प्रतिबंधित।

विवाह, अंतिम संस्कार, दशगात्र या इनसे संबंधित किसी भी तरह के कार्यक्रमों में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे। सिंगल व्यक्ति जाकर पूजा कर सकेगा, लेकिन समारोह नहीं होंगे।

दोपहिया गाड़ियों में 2 और चारपहिया वाहनों में 4 लोग ही सवार हो सकेंगे। इससे ज्यादा लोग होने पर जुर्माना देना होगा।

डीजे, नगाड़ा, लाउडस्पीकर या किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अनुमति नहीं मिलेगी।

किसी अन्य राज्य से हवाई, रेल या सड़क से आने वाले लोगों को सात दिनों तक होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा।

मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, कमर्शियल कांप्लेक्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, मॉल्स आदि में हर दिन जांच होगी। सख्ती बढ़ाई जाएगी।

किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के पांच से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। कार्रवाई होगी।

विवाह-अन्त्येष्टि में केवल 50 की अनुमति

प्रशासन ने विवाह, अन्त्येष्टि, गशगात्र और उससे जुड़े सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति देने की बात कही है। वह भी शारीरिक दूरी, मास्क और सेनिटाइजर आदि का कड़ाई से उपयोग करने की शर्त पर। ऐसे आयोजनों के लिये कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और अथवा SDM से लिखित अनुमति लेनी होगी।

दूसरे प्रदेशों से आये लोगों को एक सप्ताह क्वारेंटाइन अनिवार्य

प्रशासन ने दूसरे प्रदेश से आये लोगों को सात दिनों तक क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य कर दिया है। चाहे वह रेल से आया हो, हवाई जहाज से अथवा फिर सड़क मार्ग से। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसे कोरोना की जांच कराना अनिवार्य होगा। जांच रिपोर्ट आने तक उसे खुद को आइसोलेशन में रखना होगा। पॉजिटिव पाये जाने पर अगर होम आइसोलेशन की अनुमति मिलती है तो उसकी शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

कंटेनमेंट जोन बनाने का भी निर्देश

कलेक्टर ने कहा है, अगर किसी क्षेत्र में कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या पाई जाती है तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। उसके बाद उस क्षेत्र के सभी लोगों को कंटेनमेंट जोन के प्रतिबंधों का पालन करना होगा। जिले में कहीं भी जांच दल अथवा निगरानी दस्ते से भौतिक परीक्षण, क्वारेंटाइन और जांच में कोई असहयोग करता है अथवा जानकारी देने से इन्कार करता है तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है।

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