
रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की चेतावनी के बाद भी पटवारी हड़ताल पर है। ऐसे में किसानांे से जुड़े काम, पढ़ाई के लिए आवश्यक दस्तावेज और अन्य जरूरी काम ठप पड़े हुए है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब नए शिक्षा सत्र भी शुरू होने वाला है। इन सबको देखते हुए राज्य सरकार ने जाति, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए नया रास्ता निकाला है।
राज्य सरकार के निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, पटवारियों की हड़ताल के कारण जन सामान्य को आय एवं जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाने में असुविधा हो रही है। वर्तमान समय में शासकीय सेवाओं में भर्ती एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आय एवं जाति प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अतः आगामी आदेश पर्यंत आय एवं जाति प्रमाण पत्र तैयार किए जाने के संबंध में निम्नानुसार अस्थायी निर्देश प्रसारित किया जाता है-
- जाति प्रमाण पत्र के लिए बांधित भू-अभिलेख, मिसल, अभिलेख, जनगणना अभिलेख, दाखिल खारिज रजिस्टर जमाबंदी एवं खसरे की नकल जिसमें आवेदक एवं उसके परिवार के किसी सदस्य की जाति अंकित है, की आवश्यकता सामान्यतः होती है। उपरोक्त सभी दस्तावेज जिला कार्यालय के अभिलेखागार में एवं अन्य विभागों के विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध है। अतः यह उचित होगा कि ऐसे दस्तावेज पटवारी से प्राप्त करने के लिए आवेदकों को बाध्य ना करते हुए, उनके द्वारा ऑनलाइन या जिला रिकॉर्ड रूम से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाए।
- छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के नियम के अनुसार आवेदक से वंशावली प्राप्त करने के निर्देश हैं। यदि यह वंशावली अभिलेखों से पुष्ट है, तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है, तथापि फिर भी आवश्यक होने पर ऐसी वंशावली ग्राम पंचायत के सचिव अथवा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर स्वीकार करते हुए आवेदको को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाये।
- इसी तरह आय प्रमाण पत्र के लिए वांछित दस्तावेजों में नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए उनके द्वारा अंतिम वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न लिया जा सकता है अथवा उनके नियोक्ता के द्वारा जारी वार्षिक आय की जानकारी को मान्य करते हुए आय प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों, छोटे कृषकों को आय प्रमाण पत्र के लिए उनकी द्वारा यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सूची में नाम होने अथवा ऐसा राशन कार्ड होने अथवा मनरेगा जॉब कार्ड होने अथवा श्रमिक का कार्ड होने पर यदि आवश्यक हो तो सरपंच/ पंचायत सचिव / पार्षद से भी आय के समर्थन के लिये प्रमाण पत्र प्राप्त कर इन दस्तावेजों के आधार पर आवेदकों को आय का प्रमाण पत्र जारी किया जाये।
- किसी भी स्थिति में इन प्रमाण पत्र के लिए आवेदकों से ऐसे दस्तावेजों की मांग नहीं की जाए जिसके लिए आवेदकों को पटवारी प्रतिवेदन पर निर्भर होना पड़े।