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CG में आरक्षण पर बड़ा फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक हटाई, तत्काल भर्ती और प्रमोशन के दिए निर्देश

हरेन्द्र बघेल रायपुर। Big decision on reservation in CG: छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक को हटा दी है। साथ ही भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

आपको बता दें कि, छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार, भर्तियां और प्रमोशन जैसी प्रक्रियां होती थी। लेकिन हाईकोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी।

जिसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक को हटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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