
बिलासपुर. बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह (Dr. Raman Singh) की संपत्ति को लेकर लगाई गई याचिका को ख़ारिज कर दिया है. डॉ. रमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मामले में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए याचिका ख़ारिज कर दी है.
आपको बता दें कि, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि पूर्व सीएम ने साल 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति छिपाते हुए शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मामले में CBI और EOW से जांच कराए जाने की मांग की थी। इसपर जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए इस याचिका को चलने योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है।