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मजिस्ट्रेट के आदेश पर किसान मोर्चा को सौंपी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति, हाईवे पर स्थापित करने के दौरान पुलिस ने किया था जब्त

महासमुंद। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति जब्त कर कौवाझर पंचायत में सुरक्षित रख दिया था। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने जब्त छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को वापस किसाना मोर्चा को सौंपी

बता दें कि छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा 28 नवंबर को नेशनल हाईवे 53 पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापित कर रहा था। नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग टीम द्वारा तुमगांव थाने में शिकायत के बाद प्रशासन ने छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने से मना किया। इसका विरोध करने पर पुलिस ने बी एन एस की धारा 285 , 3(5) एवं 8- B राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति जब्त कर कौवाझर पंचायत में सुरक्षित रख दिया था।

23 दिसंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने आवेदक अनिल दुबे की जमानत मुचलका स्वीकार कर किया और तुमगांव पुलिस को आदेशित किया कि जब्त छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को आवेदक को सुपुर्द किया जाए। इसी कड़ी में पुलिस ने नायब तहसीलदार की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ महतारी को सुपुर्द किया। छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के सदस्यों ने बाजे-गाजे के साथ मूर्ति को लेकर गांव में घुमाया।

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