
रायपुर। रायपुर नगर निगम के राजस्व विभाग ने सम्पत्ति कर का भुगतान 30 जून तक करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की थी. समय रहते बहुत से लोगों ने इस छूट का लाभ ले लिया, लेकिन बहुत से समय रहते इस छूट का लाभ लेने से वंचित रह गए, जिसके लिए रायपुर निगम से छूट की अवधि में बढ़ोतरी की गुजारिश कर रहे हैं.
सपंत्ति कर अदा करने से वंचित रह गए अमृत पाल कहते हैं कि रायपुर नगर निगम के राजस्व विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के सम्पत्ति कर का भुगतान 30 जून तक करने पर छूट दी थी. यह जानकारी उन्हें परिचित के जरिए मिली, लेकिन तब तक समय बीत चुका था, लिहाजा वे छूट का लाभ लेने से वंचित रह गए. अब भुगतान को लेकर असमंजस में हैं.

इसी तरह मुध जैन कहती हैं कि रायपुर निगम ने संपत्ति कर में छूट देने की घोषणा की थी, लेकिन वे परिवार सहित विदेश में थीं, जिसकी वजह से वे समय रहते छूट हासिल नहीं कर पाई. अगर निगम छूट की अवधि में बढ़ोतरी करता है, तो उनके जैसे अनेक लोग, जो अब तक कर नहीं अदा किया है, वे छूट का लाभ ले पाते और निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होती.
राकेश रुंगटा कहते हैं कि वे हर साल संपत्ति कर के तौर पर एक बड़ी रकम निगम को अदा करते हैं. लेकिन छूट का सही तरीके से प्रचार नहीं होने के कारण वे इसका लाभ नहीं उठा पाएं. अच्छा रहता कि निगम इसका सही तरीके से कुछ नहीं तो अपने ही होर्डिंग के जरिए शहर में जगह-जगह प्रचार कर देता, जिससे उन जैसे सैकड़ों-हजारों लोगों को इस बात की समय रहती जानकारी मिल जाती और वे भी छूट का लाभ ले पाते.

बहरहाल, निगम की छूट ने बहुतों को समय पर कर अदा करने के लिए प्रेरित किया, और अब बहुत से वंचित रह गए लोग निगम से छूट की तारीख में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जिससे वे भी लाभ ले सकें. इससे एक तरफ जहां अच्छे शहरी का कर्तव्य निभा पाएंगे, वहीं दूसरी ओर निगम के भी राजस्व में बढ़ोतरी होगी.



