19 जून को कलेक्टर डॉ कन्नौजे लेंगे माइनिंग के जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक*

*19 जून को कलेक्टर डॉ कन्नौजे लेंगे माइनिंग के जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक*
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 18 जून 2025/खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे की अध्यक्षता में 19 जून को सुबह 10.30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक, वन मंडल अधिकारी, एसडीएम, जिला परिवहन अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण एवं संरक्षण मंडल को पत्र जारी किया गया है।
जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में विगत बैठक के कार्यवाही विवरण की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर खनिज विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग द्वारा संयुक्त रुप से जाँच कर कार्यवाही किया जाये, कलेक्टर की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण विभाग को टास्क फोर्स समिति का आमंत्रित सदस्य के रुप में जोड़ा जाये, भार क्षमता से अधिक खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करने, बिना तारपोलिन ढंके खनिजों के परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करने, खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन में जप्त वाहनों को नजदीकी पुलिस थाना में सुरक्षित रखे जाने हेतु थाना प्रभारियों से आवश्यक सहयोग के संबंध में चर्चा, खनिज अमलों की कमी होने के कारण नजदीकी पुलिस थाना से अमला लेने हेतु अनुमति, खदान सीमांकन हेतु राजस्व विभाग से सहयोग की अपेक्षा, एमएसएस पर टास्क फोर्स का संयुक्त जॉच (तहसील एवं खनिज) अनिवार्य किया जाये, रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण एजेंसी, ठेकेदार के अंतिम देयक का भुगतान किया जावे, जिले के समस्त निर्माण विभागों के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों में उपयोग हेतु संभावित खनिज की मात्रा की जानकारी प्रेषित किया जाये, एसईसीएल के अंतर्गत संचालित कोयला खदान क्षेत्रों से वाहन क्षमता अनुसार खनिज कोयला की निकासी सुनिश्वित किया जाये, एसईसीएल के अंतर्गत संचालित कोयला खदान क्षेत्र के भीतर एवं बाहर (डम्प) क्षेत्रों से कोयला चोरी के संबंध में एसईसीएल प्रबंधन एवं केन्द्रीय सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी नियंत्रण किया जाना सुनिश्चित किया जावे, कोयला परिवहन हेतु प्रतिबंधित सड़क में भारी वाहन की आवागमन पर निगरानी रखी जाये, जिला स्तर से कलेक्टर द्वारा निर्धारित अन्य बिन्दु शामिल है।