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तंबाकू से जुड़े कोटपा एक्ट की कार्यवाही हेतु अंतर्विभागीय कार्यशाला का आयोजन*

*तंबाकू से जुड़े कोटपा एक्ट की कार्यवाही हेतु अंतर्विभागीय कार्यशाला का आयोजन*

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 6 जून 2025/कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के निर्देश पर डॉ एफ आर निराला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में अनुबंधित फर्म के डॉ. शैलेन्द्र मिश्रा राज्य कार्यक्रम समन्वयक, विलेश रावत संभागीय समन्वयक और जिले के डॉ. इन्दु सोनवानी जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सहयोग से एक दिवसीय अंतर्विभागीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यशाला में अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की चरणबद्ध जानकारी दी गई, जिसमें तंबाकू के उपयोग के दुष्परिणाम, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की बैठक, तंबाकू उत्पाद के उपयोग और रोकथाम संबंधी नीतियों की निगरानी, जिले में संचालित तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र , तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रचार प्रयोजन पर प्रतिबंध लागू करना, शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, प्रवर्तन दल के द्वारा प्रति सप्ताह शनिवार को छापा मारकर चालानी कार्यवाही करना, धूम्रपान निषेध हेतु कोटपा अधिनियम 2003 के विभिन्न धाराओं का जिला स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन करना, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू के क्रय- विक्रय तथा उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करना, कोटपा एक्ट के नियमों के उलंघन करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाना, तंबाकू उत्पाद से संबंधित विज्ञापनों को ग्रामों व शहरों से हटवाना, वर्तमान समय में उपयोग की जाने वाली ई सिगरेट इत्यादि की विस्तृत जानकारी दी गई।

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने कार्यशाला के बाद राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त विभागों में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 1- 1 नोडल अधिकारी नियुक्त करने, प्रत्येक कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने, प्रत्येक कार्यालय में निर्धारित माप अनुसार धूम्रपान मुक्त क्षेत्र का फ्लेक्स चस्पा करने, नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों के द्वारा क्रमशः शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चस्पा हुए तंबाकू सेवन संबंधित विज्ञापन को तत्काल हटवाने, प्रत्येक शिक्षण संस्थानों में के प्रवेश द्वार पर तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान का फ्लेक्स चस्पा कर संस्थान के 100 गज की दूरी के भीतर तंबाकू उत्पाद के क्रय विक्रय प्रतिबंधित करने,18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के द्वारा क्रय- विक्रय सहित उपभोग करने पर सख्ती से कार्यवाही करने, थोक विक्रेताओं को लक्ष्य बनाकर कार्यवाही करने, ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने में भारत माता वाहिनी, बिहान, मितानिन व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का सहयोग लेने, जिले में प्रत्येक शनिवार को जिला प्रवर्तन दल के टीम जिसमें स्वास्थ्य, खाद्य एवं औषधि सुरक्षा, पुलिस, नगरीय निकाय, आबकारी विभाग के अधिकारी के द्वारा संयुक्त चालानी कार्यवाही करने, कोटपा 2003 अक्षरशः क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए ।

कार्यशाला में डॉ एफ. आर. निराला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ दीपक जायसवाल सिविल सर्जन, डॉ आर. एल. सिदार (खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विनय तिवारी उप संचालक समाज कल्याण विभाग, डॉ महेंद्र पांडेय उप संचालक पशुधन, तहसीलदार मनीष सूर्यवंशी, स्नेहिल साहू एसडीओपी, पुलिस अधिकारी कामिल हक, वीना यादव, सुनीता बंजारे, डॉ. इन्दु सोनवानी जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, कृषि विभाग, जनसंपर्क विभाग, पशुपालन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग से आयुष चिकित्सा अधिकारी, अन्य विभाग के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

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