5 वर्षीय बालक को अपहरण और फिरौती के लिए ₹5 लाख मांगने वाले आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा सिद्धदोष पाते हुए सुनाई आजीवन कारावास की सजा…
5 वर्षीय बालक को अपहरण और फिरौती के लिए ₹5 लाख मांगने वाले आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा सिद्धदोष पाते हुए सुनाई आजीवन कारावास की सजा…
बिलाईगढ़ – बिलाईगढ़ ब्लाक के ग्राम पंचायत कैथा के एक 5 वर्षीय बालक स्कूल वैन में ग्राम पवनी स्कूल जाने के लिए निकला था तभी वैन के चालक को आरोपी के द्वारा फोन करके आवाज बदलते अपहृत बालक का दादा बोल रहा हूं कहते हुए बालक को रास्ते में ग्राम पचरी एटीएम के पास उतारने को बोलकर उसी स्थान से बालक को अपहरण कर बालक के पिता को ₹500000 की फिरौती की मांग की गई थी उक्त सूचना थाना बिलाईगढ पुलिस तात्कालिक थाना प्रभारी महेश ध्रुव को मिलने पर उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना देते हुए उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर टीम ततैयार की गई । थाना बिलाईगढ के एएसआई ओम साहू और उपलब्ध बल के साथ प्रार्थी को लेकर तत्काल घटनास्थल पहुंच कर घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य एकत्रित कर करते हुऐ सूचना मिला की एक लड़का जो मुंह में गमछा बांधा हुआ है
अपने बाइक में एक स्कूली बच्चे को बैठा कर गोरबा, ताला गांव की तरफ जा रहे हैं CCTV को देखने और हुलिया मिलान करने पर ग्राम कैथा का ही दुर्गेश साहू से हुलिया मिलान होना बताएं आरोपी दुर्गेश साहू का मोबाइल नंबर बंद था तथा घटना में एक अन्य नंबर का उपयोग कर रहा था आरोपी दुर्गेश साहू का लोकेशन लेते हुए आगे बढ़े साथ ही उस रूट का सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर आरोपी दुर्गेश साहू के द्वारा बालक को बिर्रा और डबरा के शराब भट्टी के CCTV में दिखा था तथा आरोपी के द्वारा अपने आवाज को बदलते हुए बालक के पिता को कॉल करके ₹500000 की फिरौती की मांग कर रहा था आरोपी दुर्गेश साहू को ग्राम सपोस , डभरा जांजगीर के पास ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया साथ ही अपहृत बालक को बरामद किया गया था ।