छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर भटगांव व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश के.एम.शर्मा के द्वारा छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी

के पी पटेल भटगांव —राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार के अध्यक्ष विजय कुमार एक्का जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष के निर्देशानुसार कृष्ण मुरारी शर्मा व्यवहार न्यायाधीश अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति भटगांव जिला बलौदाबाजार छ.ग. के द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला भटगांव में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विशेष कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन कर छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई।


कृष्ण मुरारी शर्मा व्यवहार न्यायाधीश अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति भटगांव जिला बलौदाबाजार छ.ग. ने विशेष साक्षरता शिविर में बताया कि बालिका के लिए राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में वर्ष 2008 से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश में लड़कियों को आत्मनिर्भर और अहम दर्जा देना इस दिवस का उददेश्य हैं। समाज में बालिकाओं के प्रति असमानताओं को मिटाने के लिए लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाना इस दिवस को मनाने का लक्ष्य हैं।

बालिकाओं के साथ भेदभाव एक बडी समस्या हैं जो कि समाज के कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं, उन्हीं भेदभावों को मिटाकर बालिकाओं को भी आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करने के उददेश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। इस अवसर पर छात्राओं को विभिन्न प्रकार के कानून जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, पी.सी. एंड पी.डी.एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, लैगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम आदि की जानकारी भी दी गई।

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