फर्जी अंक सूची के आधार पर कर रहा था नौकरी डी ई ओ ने किया निलंबित

फर्जी अंक सूची के आधार पर कर रहा था नौकरी डी ई ओ ने किया निलंबित
भटगांव – विकास खंड बिलाईगढ शिक्षा विभाग हमेशा सुर्खियों रहा है। जहां फर्जी शिक्षा कर्मी /सहायक शिक्षक एल बी की मामला हो या शाला बंद पाए जाने की मामला हो । 2003 से 2007 तक शिक्षाकर्मी नियुक्त में विभिन्न प्रकार के फर्जी अंक सूची , फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, फर्जी खेल कूद प्रमाण पत्र , फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र , फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नियुक्ति प्राप्त किए है जिससे योग्य बेरोजगारों के साथ छल हुआ। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब मुख्य मंत्री जनदर्शन पोर्टल प्रकरण क्रमांक 2310124001044 तथा समय सीमा बैठक प्रकरण क्रमांक 617 दिनांक 23/09/2024 के अंतर्गत देव प्रसाद श्रीवास सहायक शिक्षक एल बी शासकीय प्राथमिक शाला किसड़ा विकास खंड बिलाईगढ के विरुद्ध फर्जी अंक सूची के माध्यम से नियुक्ति प्राप्त करने संबंधी शिकायत की जांच हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ के आदेश क्रमांक /5051 / स्था (, ई) / ज़िशीअ / निलंबन / 2023 – 24 सारंगढ़ बिलाईगढ दिनांक 21/10/2024 के पत्र क्रमांक / 4647/ कलेक्टर / समय – सीमा / 2024 – 25 सारंगढ़ – बिलाईगढ दिनांक 25/09/2024 के अनुसार जांचकर्ता के अधिकारी के रूप में डी पी सोनी सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ को नियुक्ति कर कराई गई । जांचकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 14/10/2024 के आधार पर उक्त शिकायत सत्य पाया गया हैं।
यह की देव प्रसाद श्रीवास सहायक शिक्षक एल बी का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के प्रतिकूल है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966, के उप नियम 9 (1) (क ) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का पात्रता होगा ।
निलंबन अवधि में देव प्रसाद श्रीवास का मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड बिलाईगढ में निर्धारित किया जाता है । ऐसे ही सैकड़ों शिक्षक है जो फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे सभी का कड़ाई जांच करने से और भी फर्जी कर्मचारी बाहर हो जाएंगे ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या विभाग के अधिकारी क्या कोई जांच करते है।