जांजगीर चाँम्पा देवनारायण कश्यप निवासी रविदास चौक जांजगीर के द्वारा थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी बुधराम भारद्वाज, जुज्जावारापू श्रीनिवास एंव उनके अन्य साथियों के द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रावास की नौकरी लगाने के नाम पर 8,00,000/- (आठ लाख) रुपये लिया और नौकरी नहीं लगाया, पैसा वापस मांगने पर नही दे रहा है की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 420,34 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना किया गया था।
आरोपी बुधराम भारद्वाज को पूर्व में दिनांक 31.01.2024 को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है न्यायिक रिमांड पर। प्रकरण के आरोपी जुज्जावारापू श्रीनिवास घटना घटित कर फरार हो गया था जिसकी लगातार पातासाजी की जा रही थी। जिसको तेलंगाना से पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी देवनारायण कश्यण से नौकरी लगाने के नाम पर आठ लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी करना जुर्म स्वीकार किये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 28.09.24 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।