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थाना बिलाईगढ़ पुलिस की की उत्कृष्ट विवेचना से हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से किया गया दंडित

थाना बिलाईगढ़ पुलिस की की उत्कृष्ट विवेचना से हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से किया गया दंडित

आरोपी द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर, गले एवं पैर में पत्थर बांधकर लाश को तलाब में दिया था फेंक

मृतक की पत्नी से एकतरफा प्रेम एवं उसे पाने की चाहत में आरोपी ने दिया था घटना को अंजाम

निरीक्षक राजेश साहू एवं पुलिस टीम द्वारा किया गया था अंधे कत्ल के मामले का खुलासा

बलौदाबाजार : दिनांक 27.04.2020 को ग्राम टांडापारा बिलाईगढ़ स्थित तालाब से मृतक महेश्वर भास्कर पिता धन्नालाल उम्र 25 वर्ष की लाश मिली थी*। मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे तथा उसके गले एवं पैर में पत्थर बंधा हुआ था। प्रकरण में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना बिलाईगढ़ में अपराध क्र. धारा 302,201 भादवि एवं धारा 25,27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस दौरान तत्कालिन थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा संपूर्ण प्रकरण की गहन छानबीन कर एवं मौके पर मिले सबूतों का संग्रहण कर इस अंधे कत्ल के मामले का खुलासा करने में जुड़ गए। प्रकरण में आरोपी संजय भास्कर पिता जालिम सिंह भास्कर उम्र 20 साल निवासी ग्राम टांडापारा को पकड़ा गया। आरोपी द्वारा मृतक की पत्नी से एक तरफा प्रेम एवं उसे पाने की चाहत में मृतक महेश्वर भास्कर की तलवार से वार कर हत्या कर, लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके पैर एवं गले में पत्थर बांधकर लाश को तालाब में फेंक दिया गया था।

संपूर्ण प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी बिलाईगढ़ निरीक्षक राजेश साहू द्वारा उत्कृष्ट जांच एवं विवेचना कार्य करते हुए, आरोपी संजय भास्कर को गिरफ्तार कर तथा प्रकरण में सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार द्वारा आरोपी संजय भास्कर को हत्या करने का दोषी पाया जाकर धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं ₹500 अर्थदंड, धारा 201 भादवि के तहत 02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹500 अर्थदंड एवं धारा 25(1-B)(b) आयुध अधिनियम के तहत 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।

 

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