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यूपीएससी की नईदिल्ली में फ्री कोचिंग हेतु एसटी, एससी और ओबीसी युवाओं से 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित*

*यूपीएससी की नईदिल्ली में फ्री कोचिंग हेतु एसटी, एससी और ओबीसी युवाओं से 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित*

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 1 अगस्त 2024/आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की नई दिल्ली में योजना अंतर्गत फ्री कोचिंग के माध्यम से तैयारी करने हेतु राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के इच्छुक और पात्र युवक युवती अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 05.08.2024 रात्रि 12:00 बजे तक निर्धारित है। ऑनलाईन आवदेन जमा करने हेतु वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in ट्राइबल डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन अथवा https://hmstribal.cg.nic.in एमएमएसट्राइबल डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन है।

विज्ञापन से संबधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट ट्राइबल डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन से अवलोकन एवं डाउनलोड किया जा सकता है। इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी यथा पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केन्द्र, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभागीय वेबसाईट से अभ्यर्थी प्राप्त कर सकते हैं। नवीन 135 सीटों पर अभ्यर्थियों का चयन, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति शासन से प्राप्त होने के अधीन होगी।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु सामान्य अनुदेश वर्ष 2024-25 में प्रशिक्षण की अवधि-कोचिंग की अवधि अधिकतम 10 माह की होगी। साक्षात्कार हेतु चयनित होने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसका व्यय योजना से वहन किया जायेगा। कोचिंग का निर्धारण, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा सूचीबद्ध (इम्पेनल्ड) कोचिंग संस्थाओं में जो नईदिल्ली स्थित है, से होगा। योजनांतर्गत निर्धारित सीटें 50 सीटे +135 सीट = 185 सीट (ST-50%, SC-30%, OBC-20%) (प्रत्येक वर्ग में 33% महिलाओं के लिये आरक्षित) नवीन 135 सीटों पर अभ्यर्थियों का चयन, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति शासन से प्राप्त होने के अधीन होगा।

*चयन के लिए पात्रता एवं शर्तें*

इसके लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं। आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो। आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा एवं यदि इस संबंध में आवेदक द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएंगा। 01.08.2024 की स्थिति में न्यूनतम 20 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष हो। आवेदक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदको के लिए आय सीमा का कोई बंधन नहीं है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके पालकों की वार्षिक आय क्रीमीलेयर के लिए निर्धारित आय सीमा तक है, वे प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हों, वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जायेगा।

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