छत्तीसगढ़मुख्य खबररायपुरलोकप्रियसारंगढ़ बिलाईगढ़

बीएड और डीएड मामले पर हाई कोर्ट का फैसला 15 दिनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो कड़ी करवाई | B.ed. vs D.ed. News 

बीएड और डीएड मामले पर हाई कोर्ट का फैसला 15 दिनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो कड़ी करवाई | B.ed. vs D.ed. News

बीएड और डीएड मामले में सुनवाई के दौरान आज शासन ने 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की। कोर्ट ने शासन से कहा कि, आपको भर्ती प्रक्रिया पूरी करने कितने दिन का और समय चाहिए। अंत में शासन को कोर्ट के आदेश पालन हेतु 15 दिन का समय स्वीकार करते हुए एकलपीठ ने ऐसा नहीं करने पर हाईकोर्ट द्वारा कड़ी कार्रवाई किये जाने की चेतावनी दी है।

बीएड और डीएड मामले पर हाई कोर्ट का फैसला 15 दिनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो कड़ी करवाई | B.ed. vs D.ed. News

आज मंलवार को जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा ने सुनवाई करते हुए कहा कि शासन की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी है। इस कोर्ट ने भी अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर पेश करने और प्रक्रिया पूरी करने को कहा था मगर अब भी लगता है कि, आप गंभीर नहीं हैं। इसी सुनवाई के दौरान शासन ने भी डीएड , डीएलएड वाले 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट कोर्ट में पेश की । जस्टिस वर्मा ने कहा कि, पूरी प्रक्रिया करने कितना समय और चाहिए। शासन के वकील ने जब कहा कि , अभी मिड सेशन में नई नियुक्ति से परेशानी होगी , तो कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, यह बेंच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 6 माह का समय और नहीं बढा सकती है,यह अधिकार हमें नहीं है। हाईकोर्ट ने शासन को सिर्फ 15 दिन का समय देते हुए डीएड धारियों की भर्ती प्रक्रिया और नियुक्ति पूरी करने का अंतिम अवसर दिया है । मालूम हो कि डीएड एवं बीएड विवाद में चौथी बार अबमानना याचिका की सुनवाई गत माह जस्टिस अरविन्द

कुमार वर्मा की बैंच मे हुईं थी। इससे भी पहले की सुनवाई में शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों को विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हाईकोर्ट ने 21 दिनों के भीतर बीएड को बाहर करते हुए केवल डीएड की नई सेलेक्शन लिस्ट तैयार करके पेश करने कहा था, लेकिन 21 दिन दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई लिस्ट जमा नहीं करने पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!