बलौदा बाज़ार

अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने वाले दो अलग-अलग प्रकरण में दो आरोपियों को भटगांव पुलिस ने धर दबोचा

अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने वाले दो अलग-अलग प्रकरण में दो आरोपियों को भटगांव पुलिस ने धर दबोचा

आरोपी हेमलाल नागवंशी के कब्जे से 08 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब एवं बिक्री रकम 200/ रुपए कुल कीमती 1000/ रुपए जप्त

आरोपी धनेश साहू के कब्जे से 07 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती 700/ जप्त

बलौदाबाजार – पुलिस अधीक्षक महोदय बलौदाबाजार श्री आई.के. एलिसेला द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब, जुआ, सट्टा के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु कड़े निर्देश दिए गए है जिस पर अमल करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया बलौदाबाजार श्रीमती निवेदिता पाल एवं श्री संजय तिवारी एसडीओपी महोदय बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन पर उनि पी.के. कुर्रे थाना प्रभारी भटगांव के नेतृत्व में दिनांक 24.06.2021 को पेट्रोलिंग दौरान जरिए मुखबीर से सूचना मिली की ग्राम धागढ़पारा भटगांव निवासी हेमलाल नागवंशी अपने घर के सामने गली में अवैध रूप से हाथ भट्टी महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहन के तत्काल मौका घटना स्थल ग्राम भटगांव के पास पहुंचकर घेराबंदी कर *आरोपी हेमलाल नागवंशी पिता भदवाराम नागवंशी उम्र 45 वर्ष साकिन अमरैया पारा भटगांव* के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक जरिकेन के अंदर 05 लीटर एवं एक पीले रंग की प्लास्टिक जरिकेन के अंदर करीबन 03 लीटर कुल 08 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब कीमती 800/ रुपए एवं बिक्री रकम 200/ रुपए को अवैध रूप से बिक्री करने वास्ते रखना पाए जाने से समक्ष गवाहन के विधिवत जप्त किया जाकर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट की घटना घटित करना पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 89/2021 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

इसी क्रम में दिनांक 24.06.2021 को मुखबीर से सूचना मिली की ग्राम डोकरीडीह निवासी धनेश साहू अपने घर के बाड़ी में अवैध रूप से हाथ भट्टी महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहन के तत्काल मौका घटना स्थल ग्राम डोकरीडीह आरोपी के घर बाड़ी के पास पहुंचकर घेराबंदी कर *आरोपी धनेश साहू पिता घसिया साहू उम्र 45 साल साल की डोकरीडीह थाना भटगांव* के कब्जे से 05 लीटर क्षमता वाली जरिकेन मे 05 लीटर तथा 02 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक बॉटल में भरी 02 लीटर कुल 07 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब कीमती 700/ रुपए को अवैध रूप से बिक्री करने वास्ते रखना पाए जाने से समक्ष गवाहन के विधिवत जप्त किया जाकर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट की घटना घटित करना पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 90/2021 पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

संपूर्ण कार्यवाही मे प्रधान आरक्षक नरेंद्र मनहर, कलीराम कुर्रे, आरक्षक मिथिलेश राय, नंदकिशोर भारद्वाज, चंद्रशेखर सोनवानी एवं महिला आरक्षण प्रीति खड़िया का विशेष योगदान रहा है।

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